भ्रामक प्रचार मामले में सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव और बालकृष्ण को नहीं मिली राहत, 30 अप्रैल को अगली सुनवाई...
पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की ओर से किए गए भ्रामक प्रचार मामले में मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट से योगगुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण को राहत नहीं मिली.
दिल्ली, भदैनी मिरर। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की ओर से किए गए भ्रामक प्रचार मामले में मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट से योगगुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण को राहत नहीं मिली. कोर्ट में दोनों की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि बिना शर्त 67 समाचार पत्रों में माफीनामा प्रकाशित करवाया है.
जिस पर न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने वरिष्ठ वकील को छपे माफीनामे को दो दिन के भीतर रिकॉर्ड में पेश करने को कहा. कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या आपका माफीनामा आपके विज्ञापन के आकार का है? जिस पर अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि 67 समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने में दसियों लाख रुपए खर्च हो गए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि पूरे पेज का विज्ञापन छापने में तो लाखों रुपए लगते होंगे. अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी.