दत्तक पुत्र को कठोर कारावास: संपत्ति के लिए रेत दिया था पिता का गला, 8 वर्ष की कैद और अर्थदंड की सजा...
Rigorous Imprisonment to Adopted Son: Father's throat was given sand for property, 8 years imprisonment and fine. आठ साल पहले हुई घटना में कोर्ट ने सजा सुनाई है। दत्तक पुत्र ने पिता की धारदार हथियार से गला रेत दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
वाराणसी,भदैनी मिरर। मिर्जामुराद के मिल्कीपुर में संपत्ति को लेकर पिता पर दत्तक पुत्र द्वारा किए गए प्राणघातक हमलें के मामलें में मॉनिटरिंग सेल और थाने की प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने आरोपी को 8 वर्ष की कठोर कारावास और 10हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 2014 का है।
पिता कैंसर का भी था पीड़ित
मिर्जामुराद थाना के मिल्कीपुर निवासी सहदेव ने प्रमोद कुमार उर्फ बबलू को गोद लिया था। सहदेव धीरे-धीरे बीमार रहने लगा और उसका इलाज दत्तक पुत्र प्रमोद करवाता था। प्रमोद को जैसे पता चला कि सहदेव कैंसर से पीड़ित है, उसके मन में लालच समा गया। धीरे-धीरे प्रमोद की सहदेव से लड़ाई करने लगा।
पिता का रेत दिया था गला
वर्ष 2014 में दत्तक प्रमोद ने अपने पिता सहदेव को आक्रोश में आकर गला रेत दिया। जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और सहदेव के भाई जगदीश प्रसाद ने इस मामले में प्रमोद के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307 और 201 में प्राथमिकी दर्ज कराई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रमोद को पकड़ लिया था। विवेचना दरोगा रमाकांत शर्मा और मूलचंद चौरसिया ने की। ट्रायल के दौरान आईपीसी की धारा 302 साबित ना हो सकी मगर कोर्ट ने प्राणघातक हमले का दोषी पाया और प्रमोद को 8 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।