बच्ची से अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कैद और अर्थदंड की सजा...
बच्ची से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की कैद के अलावा अर्थदंड की सजा सुनाई है. मुकदमा 7 साल पूर्व जैतपुरा थाने में दर्ज किया गया था.
वाराणसी, भदैनी मिरर। सात साल पहले जैतपुरा थाने में दर्ज बच्ची के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई. कोर्ट ने दस साल की कैद के साथ ही अर्थदंड की सजा सुनाई है.
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) शैलेन्द्र सिंह की अदालत ने आठ साल की बच्ची से अप्राकृतिक दुष्कर्म के अभियुक्त अमित जायसवाल को 10 वर्ष की कैद साथ ही 24 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दिए जाने का हुक्म दिया है. कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार जायसवाल व वादी के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण और पंकज श्रीवास्तव ने पैरवी की. जैतपुरा थाने में बच्ची के परिजनों ने 25 जनवरी 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था.