नाबालिग किशोरी को भगाकर दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई कठोर कैद और अर्थदंड की सजा...
नाबालिक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने बुधवार शाम दो अभियुक्तों को दंडित किया है.
वाराणसी। नाबालिक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने बुधवार शाम दो अभियुक्तों को दंडित किया है. विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) शैलेन्द्र सिंह की अदालत ने हुकुलगंज निवासी मंगल सोनकर को दोषी पाने दस वर्ष की कठोर कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। वहीं पांडेयपुर निवासी सुलभ शर्मा को दोषी पाने पर सात वर्ष की कठोर कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों से उसूल किये गये अर्थदण्ड में से 16 हजार रुपये पीड़िता को दिये जाने का आदेश दिया है। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार जायसवाल ने पक्ष रखा।
प्रकरण के मुताबिक वादी ने 15 जुलाई 2013 को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था उसकी 16 वर्षिय नाबालिग पुत्री को 13 जुलाई 2013 को पंचकोशी सारनाथ निवासी मंगल सोकर अपने दो साथियों के साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुत्री की काफी तलाश की गई लेकिन उसका कही पता नहीं चला। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त मंगल सोकर व उसके साथी सुलाब शर्मा को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में उसके साद दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।