छेड़खानी और पॉक्सो के आरोपियों को मिली जमानत, स्कूल आते-जाते छेड़ने और मारपीट का था आरोप...
The accused of molestation and POCSO got bail, there was an allegation of molestation and assault on the way to school. छेड़खानी और पॉक्सो के आरोपियों को जमानत मिल गई है।
वाराणसी,भदैनी मिरर। सोमवार को विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने समेत पाक्सो एक्ट के आरोपियों को सुनवाई के पश्चात जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। मामला चौबेपुर थानाक्षेत्र का है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक वर्ष 2020 में गांव के ही अभियुक्तों सोनू गौड़ व कन्हैया माली के विरुद्ध थाना चौबेपुर में मुकदमा दर्ज कर आरोप लगाया कि नाबालिग बच्ची को स्कूल आते-जाते समय रास्ते में छेड़ते हैं और छेड़खानी करने के साथ ही मारपीट करते है। मुकदमें में विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेज दिया। जिसके बाद अभियुक्तों ने अपने अधिवक्ता नागेन्द्र कुमार यादव व शिव चौरसिया व प्रमोद मौर्या के माध्यम से कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो बाद सुनवाई न्यायालय ने स्वीकार करते हुए जमानत पर छोड़ने का आदेश दे दिया।