लूट के मामले में आरोपित को मिली जमानत, सिगरा थाने में व्यापारी ने दर्ज कराई थी FIR
बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहे व्यापारी को असलहे से आतंकित कर उसका 9.60 लाख रुपए लूटने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई.
वाराणसी, भदैनी मिरर। बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहे व्यापारी को असलहे से आतंकित कर उसका 9.60 लाख रुपए लूटने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (मनीष कुमार) की अदालत ने आरोपित राजेश यादव उर्फ फूटे को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार सिद्धगिरिबाग सिगरा निवासी वादी विश्वनाथ साह ने सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि वादी अपने साथी गोरखनाथ मुखर्जी के साथ 13 सितंबर 2013 को सिगरा क्षेत्र में स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 9.60 लाख रुपए निकाल कर अपने घर आ रहा था. उसी दौरान रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने असलहे से उन पर फायरिंग करके उनसे रुपयों से भरा बैग लूटकर वहां से भाग निकले. इस मामले में विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपित का नाम प्रकाश में आने पर उसे गिरफ्तार कर उसके पास से 1.33 लाख रुपए बरामद कर उसे जेल भेज दिया था.
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि घटना वर्ष 2013 की है और अज्ञात में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने फर्जी ढंग से उसे आरोपित बनाते हुए उसके घर से गिरफ्तार कर और घर में रखा 1.50 लाख रुपए लाकर घटना में शामिल होना और रुपयों में से 1.33 लाख रुपए उसके पास से बरामदगी होना बताया है. जो पूर्णतया कपोलकल्पित है. अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत दे दी.