कंपनी के धन का गबन करने के मामले में आरोपी को मिली अग्रिम जमानत...
प्रभारी सत्र न्यायाधीश (देवकांत शुक्ला) की अदालत ने धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी को बड़ी राहत दे दी है। टिकरी रमना थाना लंका निवासी आरोपी अमित मिश्रा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
वाराणसी, भदैनी मिरर। प्रभारी सत्र न्यायाधीश (देवकांत शुक्ला) की अदालत ने धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी को बड़ी राहत दे दी है। टिकरी रमना थाना लंका निवासी आरोपी अमित मिश्रा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कुमार दुबे शिवम श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।
प्रकरण के अनुसार वादी ने सिगरा थाने में 11 मई 2023 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। आरोप है कि आरोपी अमित मिश्रा वादी से अपने दादा के इलाज वास्ते दो लाख बीस हजार रुपये प्राप्त कर लिया, वादी ने जब अपना दिया हुआ उधार पैसा मांगा तो उसने अपने आवास पर बुलाकर उतनी धनराशि का चेक दिया, परन्तु बैंक जाने पर उस चेक के बाबत बैंक के अधिकारी द्वारा कहा गया कि उक्त खाते में पैसा नही है।
अदालत में अधिवक्ता अभिषेक कुमार दुबे ,आधिवक्ता शिवम श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि आरोपी ने वादी को उक्त जरूरत के अनुसार रुपए नगद उधर के तौर पर दिया था जिससे वादी ने काफी मुश्किल से चुकता किया था और उन बकाया रूपयों के बाबत पूर्व में विवाद हो चुका था। जिस चेक को वादी ने आरोपित द्वारा देना कहा गया है वह चेक आरोपी द्वारा निर्गत नहीं किया गया है न ही आरोपी की लिखावट है।