मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, तहखाने में पूजा रोकने से इनकार...
ज्ञानवापी मस्जिद के व्यासजी तहखाने में पूजा-पाठ करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग गया है. सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने में चल रहे पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। ज्ञानवापी मस्जिद के व्यासजी तहखाने में पूजा-पाठ करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग गया है. सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने में चल रहे पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. पूजा की अनुमति देने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने पहले ही मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था. याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दायर की थी.
सोमवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ज्ञानवापी तहखाने का प्रवेश दक्षिण से है जबकि मस्जिद का उत्तर से. दोनों एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं. फिलहाल पूजा और नमाज दोनों अपनी-अपनी जगहों पर जारी रहे. अंजुमन इंतजामिया द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी गई थी.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की. बेंच ने पूछा कि क्या तहखाने और मस्जिद में जाने का एक ही रास्ता है? इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि तहखाना दक्षिण में है और मस्जिद जाने का रास्ता उत्तर में है. इस पर बेंच ने कहा कि नमाज पढ़ने जाने के लिए और पूजा पर जाने के लिए रास्ता अलग-अलग है तो ऐसे में हमारा मानना है कि दोनों पूजा पद्धति में कोई बाधा नहीं होगी.