मैनेजमेंट कॉलेज के छात्र को प्रतिबंधित असलहा रखने के मामले में मिली जमानत...
वाराणसी। प्रतिबंधित असलहा रखने के मामले में गिरफ्तार मैनेजमेंट के छात्र को जमानत मिल गयी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने छात्र कुमार चिन्मय आनंद को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार रोडवेज चौकी प्रभारी ने सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि बिहार के सहरसा निवासी कुमार चिन्मय आनंद वाराणसी में स्थित एक मैनेजमेंट कॉलेज में बीबीए का छात्र है। वह अपने एक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिये बिहार जा रहा था। बिहार जाने के लिए बस पकड़ने वह रोडवेज स्थित एक बिल्डिंग में संचालित ट्रैवल्स के दफ्तर पहुंचा। जहां बस के टिकट को लेकर उसकी संचालक से नोंकझोक भी हुई। युवक की संदिग्ध गतिविधियों को भांपते हुए बस संचालक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से अंग्रेजी शराब की बोतलें व खराब हाल में एक 32 बोर की पिस्टल मिला। युवक ने बताया कि वह बिहार में उसे बनने के लिए देता। छात्र को सिगरा थाने की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।