सनबीम लहरतारा के मैनेजर को मिली जमानत, मासूम से दुष्कर्म की घटना के बाद SIT ने भेजा था जेल, जाने कोर्ट ने क्या की टिप्पणी...

Sunbeam-Lahartara-s-manager-got-bail-after-the-incident-of-rape-of-an-innocent-SIT-sent-him-to-jail सनबीम लहरतारा के मैनेजर को मिली जमानत, मासूम से दुष्कर्म की घटना के बाद SIT ने भेजा था जेल, जाने कोर्ट ने क्या की टिप्पणी...

सनबीम लहरतारा के मैनेजर को मिली जमानत, मासूम से दुष्कर्म की घटना के बाद SIT ने भेजा था जेल, जाने कोर्ट ने क्या की टिप्पणी...

वाराणसी,भदैनी मिरर। सनबीम स्कूल लहरतारा में कक्षा 3 की मासूम से हुए दुष्कर्म के मामलें में पुलिस उपायुक्त (DCP) वरुणा जोन के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल (SIT) द्वारा 14 घंटे तक सनबीम स्कूल के चेयरमैन दीपक मधोक, सहित मैनेजमेंट से पूछताछ के बाद 1 दिसम्बर को मैनेजर दिलीप सिंह को जेल भेज दिया था। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने चंदुआ छित्तूपुर निवासी आरोपित मैनेजर दिलीप सिंह को एक-एक लाख की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह व अनुज यादव ने पक्ष रखा। 

बाथरुम न होने के लिए मैनेजर नहीं जिम्मेदार

अदालत ने आरोपित को जमानत देतें हुए अपने आदेश में कहा अभियुक्त पर घटना के दुष्प्रेरण का आरोप लगाया गया है। पहला आरोप यह है कि यदि हर फ्लोर पर बाथरूम होता तो शायद घटना घटित नहीं होती और इसके लिए अभियुक्त को जिम्मेदार होना कहाँ गया है, जबकि इसका खंडन अभियुक्त के तरफ से किया गया और कहा गया कि वह स्कूल का एक कर्मचारी है और स्टेट मैनेजर के रूप में काम करता है। हर फ्लोर पर बाथरूम न होने के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। बाथरूम न होने का कारण स्कूल के प्रबंधक द्वारा अपने बयान में यह बताया गया कि नये बाईलाॅज के अनुसार अभी बाथरूम का निर्माण नहीं हुआ है। पुराने बने स्कूल में परिवर्तन करना कठिन कार्य है परंतु इसके लिए घटना के बाद कार्य शुरू किया गया है। न्यायालय की राय में, गाईडलाईन के अनुसार हर फ्लोर पर बाथरूम होना चाहिए परंतु बाथरूम न होने के लिए स्कूल का प्रबंधन जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन इसके लिए किसी कर्मचारी को अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दायित्वाधीन मानना उचित नहीं होगा। 

 स्वीपर ने किया था दुष्कर्म

दुष्कर्म का आरोपी स्वीपर अजय कुमार उर्फ सिंकू।

रथयात्रा निवासी एक व्यक्ति ने सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी की  26 नवंबर को सुबह 7 बजे के करीब उसकी 9 वर्षीया बेटी लहरतारा स्थित सनबीम स्कूल में पढ़ने के लिए गयी थी। दोपहर में जब वापस लौटी तो उसने अपनी मां से रो-रोकर बताया कि बाथरूम साफ करने वाले स्वीपर ने गलत काम किया। घटना को किसी से बताने पर मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद जब मामलें ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने आरोपी स्वीपर अजय कुमार उर्फ सिंकू को निवासी पसियाना गली, वरुणा को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकरण में  विवेचना के दौरान स्कूल के मैनेजर दिलीप सिंह का नाम प्रकाश में आया। इन पर आरोप था कि दिलीप सिंह ने ही सिंकू को नौकरी पर रखा था और उसके द्वारा दुष्कर्म करने के लिए मैनेजर ने ही दुष्प्रेरित किया था।

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