पत्नी को फावड़ा से मारकर घायल करने के आरोपी पति को 5 साल की कठोर कैद, अर्थदंड की भी सजा...

पत्नी को फावड़ा से मारकर गम्भीर रूप से घायल करने वाले पति रामचंद बनवासी निवासी बरजी थाना चोलापुर को कोर्ट ने सजा सुनाई है.

पत्नी को फावड़ा से मारकर घायल करने के आरोपी पति को 5 साल की कठोर कैद, अर्थदंड की भी सजा...

वाराणसी,भदैनी मिरर। पत्नी को फावड़ा से मारकर गम्भीर रूप से घायल करने वाले पति रामचंद बनवासी निवासी बरजी थाना चोलापुर को कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पति पर आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषसिद्ध होने पर पांच वर्ष की कठोर कैद और ₹ 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

अभियोजन के मुताबिक चंद बनवासी ने चोलापुर थाने में 13 अक्तूबर 2018 को मुकदमा पंजीकृत करवाया की उसकी बहन शीला बनवासी सुबह साढ़े आठ बजे बर्तन धूल रही थी इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद होने पर उसके पति रामचंद्र बनवासी ने फावड़े से हमला कर दिया. घटना के बाद  शीला को बीएचयू अस्पताल में भर्ती करवाया गया था.