ज्ञानवापी सर्वे प्रकरण: कोर्ट का आदेश 17 मई को पेश करें सर्वे रिपोर्ट, नहीं बदले जाएंगे सर्वे कमिश्नर...
Gyanvapi survey case Court order to present survey report on May 17. ज्ञानवापी सर्वे प्रकरण में कोर्ट का आदेश आ गया है. कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने जिला प्रशासन को यह आदेश दिया है की आप ताला तोड़कर या ताला खुलवाकर सर्वे का काम पूरा करवाएं.
वाराणसी,भदैनी मिरर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण को लेकर वाराणसी कोर्ट का फैसला आ गया है। यह फैसला गुरुवार की दोपहर 12 बजे आना था मगर फैसला 2 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच आया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज करते हुए साफ किया है की सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा नहीं हटेंगे। अब इनके साथ विशाल सिंह स्पेशल एडवोकेट कमिश्रनर और अजय प्रताप सिंह असिस्टेंट एडवोकेट कमिश्नर होंगे। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है की ताला खोलकर या तोड़कर सर्वे की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। बता दें, 6 मई और 7 मई को हुए सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग की थी।
सर्वे का काम रोका नहीं जाएगा
कोर्ट ने यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि सर्वे की कार्यवाही का निरीक्षण करें। जिससे स्थानीय अधिकारी कार्यवाही को टाल ना सकें। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सर्वे का काम होगा। जब तक पूरा सर्वे नहीं हो जाता तब तक ये सर्वे होगा। किसी भी हालत में सर्वे की कार्यवाही रोकी नहीं जाएगी। कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि सर्वे के दौरान वादी, प्रतिवादी, एडवोकेट, एडवोकेट कमिश्नर और उनके सहायक व सर्वे से संबंधित लोग ही होंगे, बाकी कोई नहीं होगा।
कोर्ट की 5 बड़ी बातें
- सर्वे के दौरान वादी, प्रतिवादी, एडवोकेट, एडवोकेट कमिश्नर और उनके सहायक व सर्वे से संबंधित लोग ही होंगे इनके अतिरिक्त कोई और नहीं होगा।
2. कमिश्नर कहीं भी फोटोग्राफी के लिए स्वतंत्र होंगे।
3. जिला प्रशासन ताले को खुलवाकर या ताले को तुड़वाकर भी सर्वे कराएगा।
4. सर्वे पूरा कराने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी DM वाराणसी और पुलिस कमिश्नर की होगी।
5. जिला प्रशासन बहाना बनाकर सर्वे की कार्यवाही को टालने का प्रयास नहीं करेंगे।