ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण: हिंदू पक्ष की दलीलें पूरी, मुस्लिम पक्ष 25 जुलाई को पेश करेगा री-ज्वाइंडर...

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण की सुनवाई जिला जज की अदालत में गुरुवार को भी हुई. इस प्रकरण में अब अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी. हिंदू पक्ष की वादिनी राखी सिंह के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने अपनी दलीलें पूरी कर ली है.

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण: हिंदू पक्ष की दलीलें पूरी, मुस्लिम पक्ष 25 जुलाई को पेश करेगा री-ज्वाइंडर...

वाराणसी,भदैनी मिरर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण की सुनवाई जिला जज की अदालत में गुरुवार को भी हुई. इस प्रकरण में अब अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी. हिंदू पक्ष की वादिनी राखी सिंह के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने अपनी दलीलें पूरी कर ली है. उन्होंने पेश किए गए कई जजमेंट सहित 361 पन्ने पर अपनी बहस को कन्क्लूड कर दिया. उन्होंने कोर्ट से कहा की यहां 1993 से पहले पूजा-पाठ, राग-भोग, दर्शन-आरती होती रही है. इसलिए हमारे स्थान को प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट प्रभावित नहीं करता.

कोर्ट रुम से बाहर निकलने के बाद शिवम गौड़ ने बताया की अगली तारीख पर प्रतिवादी संख्या-4  मुस्लिम पक्ष सभी वादियों की दलीलों पर अपना री-ज्वाइंडर कोर्ट के सामने रखेगा जिसके बाद कोर्ट फैसला देगी. बता दें आज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, पुलिस कमिश्नरेट और जिलाधिकारी ने भी अपना पक्ष रख दिया है. अब अंजुमन इंतजामिया कमेटी अपना रि-ज्वाइंडर कोर्ट में डालेगी और उसके बाद कोर्ट डिस्पोजल के लिए रिजर्व करेगी.

मूल खबर: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण: 1993 तक होती रही है पूजा, नहीं लागू होता प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट, 21 जुलाई को फिर होगी सुनवाई...