भ्रामक खबर फैलाने के मामलें में सुधीर सिंह को मिली जमानत, अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली मृतक पीड़िता ने दर्ज कराया था FIR... 

Got bail in the case of spreading misleading news, the deceased victim, who accused Atul Rai of rape, had lodged an FIR. भ्रामक ख़बर फैलाने के मामलें में सुधीर सिंह को मिली जमानत. अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली मृतक पीड़िता ने दर्ज कराया था मुकदमा.

भ्रामक खबर फैलाने के मामलें में सुधीर सिंह को मिली जमानत, अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली मृतक पीड़िता ने दर्ज कराया था FIR... 

वाराणसी,भदैनी मिरर। बसपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वालीं मृतक पीड़िता के चरित्र से संबंधित झूठी एवं भ्रामक खबर फैलाने के मामले में आरोपित भाजपा नेता को जमानत मिल गयी। प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पंचम) / प्रभारी एमपी-एमएलए कोर्ट विश्वजीत सिंह की अदालत ने साकेत नगर, थाना लंका निवासी व भाजपा नेता सुधीर सिंह को 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व विकास सिंह ने पक्ष रखा।

प्रकरण के अनुसार बलिया निवासिनी मृतका ने 4 दिसंबर 2020 को लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि अतुल राय के खास सहयोगी सुधीर सिंह ने अतुल राय के इशारे पर फेसबुक एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानबूझकर मेरे चरित्र के संबंध में झूठी व भ्रामक खबरें फैलाया है, जिससे वह व उसका परिवार का जीना मुश्किल हो गया है और वह लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। साथ ही सुधीर सिंह ने मेरे खिलाफ 13 अक्टूबर 2020 को लंका थाने में एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। मेरे सहयोगी और गवाह सत्यम प्रकाश राय को मुख्तार अंसारी व भाई मेराज का सहयोगी बतातें हुए फेसबुक लाइव व सोशल मीडिया पर गाली-गलौज व धमकी देनें के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी रंजिश को लेकर अतुल राय के इशारे पर लगातार मुझे व मेरे गवाह को ब्लैकमेल व दर्जनों मुकदमा दर्ज कर पैसा ऐठने वाली जैसी खबरें फैलायी जा रहीं हैं। इस मामले में लंका पुलिस ने बसपा सांसद अतुल राय व सुधीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में शुक्रवार को सुधीर सिंह न्यायालय में समर्पण कर जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसपर अदालत ने सुनवाई करने के बाद जमानत दे दी।