जानलेवा हमले में प्रधान पति को मिलीं जमानत, फूलपुर थाने में दर्ज कराई गई थी FIR

जानलेवा हमले में प्रधान पति को मिलीं जमानत, फूलपुर थाने में दर्ज कराई गई थी FIR
कोर्ट में वचाव पक्ष की ओर से दलील देने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव और विकास सिंह

वाराणसी,भदैनी मिरर। जानलेवा हमले के मामले में आरोपित प्रधान पति को जमानत मिल गयी। जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने समोगरा थाना फूलपुर निवासी प्रधान पति मुनीब सोनकर को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने पक्ष रखा।

 सब्ज़ी खरीदने - बेचने को लेकर कहासुनी हो गई

अभियोजन पक्ष के अनुसार समोगरा निवासनी वादिनी बेईला देवी ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसके दो पुत्र रामनरेश पटेल व ओमप्रकाश पटेल 16 अगस्त 2021 को घर से सुबह सब्जी बेचने के लिए कृषक कल्याण सब्जी विक्रेता केंद्र रमईपुर पिंडरा गये थे जहां बिरजू सोनकर निवासी सोनकर बस्ती शिवपुर भी सब्ज़ी खरीदने गया था। इस दौरान सब्ज़ी खरीदने - बेचने को लेकर कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर निशाल सोनकर, बिरजू सोनकर, गुंगे, करीया, सिवा व दस अज्ञात लोगों ने रामनरेश पटेल, ओमप्रकाश पटेल, महेंद्र पटेल, अनूप पटेल, सुरेंद्र पटेल व प्रदीप राजभर को गालियाँ देतें हुए पटक कर लात-घूंसों से मारने लगे व जान से मारने की नियत से वादिनी के लड़कों समेत अन्य लोगों पर चाकू से हमला कर लहूलुहान कर दिया। जिससे उन्हें गंभीर चोटे आई। इस मामलें में विवेचना के दौरान आरोपित का नाम प्रकाश में आने के बाद उसे आरोपित बताया गया था। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि इस मामले में वह नामजद आरोपित नहीं है। उसने ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर उसे फसा दिया है। अदालत ने परिस्थितियों व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत दे दी।