आज रात नौ बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू, पार्क-स्टेडियम-गंगा आरती को लेकर भी निर्देश, DM ने जारी किया आदेश...
वाराणसी, भदैनी मिरर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिलाधिकारी वाराणसी टो सालासर माने वाराणसी महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया है।
- जन सामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना व सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाता है। प्रातः कालीन दूध सप्लाई व सब्जी मंडी तथा रात्रि कालीन दवा की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। रात्रि शिफ्ट के सरकारी कर्मचारीगण अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, हवाई एयरपोर्ट यात्रीगण अपने टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे।
- चिकित्सा नर्सिंग एवं पारा मेडिकल संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय महाविद्यालय शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय में विद्यालय- महाविद्यालय खोलने की छूट होगी। इस दौरान सभी अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। वह मुख्यालय पर बने रहेंगे। किसी भी अधिकारी कर्मचारी को उनके विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन ड्यूटी या कोविड ड्यूटी के लिए किसी भी समय बुलाया जाता है तो तत्काल व अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे। इन अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अपना मोबाइल नंबर भी हमेशा रखा जाएगा तथा आने वाले कॉल को रिसीव किया जाए इसका उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।
- परिवार के आंतरिक घरेलू सामाजिक आयोजनों और पारंपरिक धार्मिक आयोजनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, त्योहार मिलन आदि उद्देश्यों के आयोजनों को प्रतिबंध किया जाता है। पूर्व शासनादेश के अनुसार पंचायत निर्वाचन के प्रचार हेतु 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों के स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
- विकास प्राधिकरण, नगर निगम, खेल विभाग आदि विभागों के समस्त प्रकार के पार्क- स्टेडियम अन्य निजी पार्क प्रातः 6:00 से पूर्व नहीं खुलेंगे।
- घाटों पर समस्त प्रकार की आरतियां सूक्ष्म रूप से की जाएंगी और इसमें जनसामान्य द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जाएगा। आरतियां केवल पारंपरिक आयोजकों द्वारा ही सूक्ष्म रूप से की जाएंगी।
- प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक धार्मिक स्थलों व परिवार के सामाजिक आयोजनों में बंद भवन में अधिकतम 100 व खुले स्थानों के परिसरों में अधिकतम 200 लोगों से ज्यादा व्यक्ति एक बार में इक्कठा नहीं होंगे।
- जनपद वाराणसी के समस्त शासकीय, निजी कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय व विभागों के कार्यालय निजी चिकित्सालय, माल, रेस्टोरेंट, होटल, बड़े धार्मिक स्थल, दुकानों आदि पर जहां ज्यादा संख्या में कर्मचारियों एवं जनता का आना जाना होता हो कोविड-19 हेल्प डेस्क लगाया जाना तथा इस हेल्प डेस्क पर उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा विभाग द्वारा निर्मित कोविड-19 पोस्टर, वर्तमान जानकारी के निर्देश का विवरण लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोविड-19 हेल्प डेस्क पर शिफ्ट वार्ड कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो प्रत्येक आगंतुकों का तापमान, ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। कोविड-19 हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी के द्वारा नियमित रूप से मास्क एवं ग्लब्स पहना जाएगा व आगंतुकों से संपर्क करते समय न्यूनतम 2 गज की दूरी बनाए रखने की व्यवस्था की जाएगी कोविड-19 पर सेनीटाइजर थर्मल स्कैनर एवं पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाएगा।
- जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज सोशल डिस्टेंसिंग का प्रत्येक दशा में पालन करेगा साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाए जाने कार्रवाई बढ़ाई जाएगी।