कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पर FIR: बनारस में आचार संहिता उल्लंघन का पहला मुकदमा, संतोषजनक जबाब न देने पर कार्रवाई...

FIR on Congress Metropolitan President: First case of violation of code of conduct in Banaras, action for not giving satisfactory answer. कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पर FIR: बनारस में आचार संहिता उल्लंघन का पहला मुकदमा, संतोषजनक जबाब न देने पर कार्रवाई...
कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे।

वाराणसी,भदैनी मिरर। बनारस में कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे पर शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में यह पहली प्राथमिकी (FIR) है। गाड़ी से मिले प्रचार-प्रसार सामग्री पर रिटर्निंग अफसर ने स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन उसका जबाब संतोषजनक न मिलने पर कार्रवाई की गई है।

UP कांग्रेस कमेटी ने छपवाया था पम्पलेट

महानगर अध्यक्ष राघवेन्द्र चौबे ने रिटर्निंग अफसर को स्पष्टीकरण में जबाब दिया कि "पम्पलेट चुनाव की तिथि घोषित होने के दो माह पूर्व का ही छपा है। पम्पलेट उत्तर प्रदेश काग्रेस कमेटी द्वारा छपवाया गया था, जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भेजा गया है, जिसका लेखा-जोखा उत्तर प्रदेश कमेटी चुनाव आयोग को भेजेगा। अभी तक काग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी घोषित नही हुआ हैं। वह पम्पलेट केवल गाड़ी में रखा हुआ था, जिसका जनता मे वितरण नही हो रहा था, इसलिए नोटिस वापस ली जाए। 

साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर कार्रवाई 

एसएसटी टीम ने आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए वाहनों की चेकिंग के दौरान विगत 27 जनवरी की शाम 05:30 बजे टाटा सफारी स्टार्म से काग्रेस पार्टी की प्रचार सामग्री के रूप में लगभग 2 हजार पैम्पलेट पाया गया और पम्पलेट में प्रियंका गांधी, सोनिया गाँधी एवं राहुल गाँधी का फोटो लगा हुआ रहा। जिस पर चुनाव आयोग के अनुसार मुद्रक और प्रकाशन करने वाले का नाम उल्लिखित नही था, जो आदर्श आचार संहिता की धारा-127(क) के उल्लंघन की परिधि में आता है। इसी सम्बन्ध में रिटर्निंग आफिसर 388-वाराणसी उत्तरी व अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) ने नोटिस जारी कर 48 घण्टे के अन्दर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे। मगर राघवेन्द्र चौबे द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, जिससे कि उक्त पम्पलेट के मुद्रण की तिथि अथवा मुद्रण से सम्बन्धित व्यय की पुष्टि की जा सके। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वाराणसी महानगर अध्यक्ष राघवेन्द्र चौबे के स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य न होने पर आदर्श आचार संहिता के धारा-15.1.2.1 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-127क1 के उल्लघंन का आरोप सिद्ध पाये जाने पर स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए रिटर्निंग आफिसर 388-वाराणसी उत्तरी/अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) के निर्देशानुसार एसएसटी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण में सम्बन्धित के विरूद्ध थाना शिवपुर में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 एवं आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।