देह व्यापार और रेप के आरोप में कोर्ट ने सुनाई मंडुवाडीह के पूर्व प्रधान समेत दो को कठोर सजा, रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू हुई थी लड़कियां...

17 साल पुराने मामले में कोर्ट ने देह व्यापार और रेप के आरोपों में दो को कठोर सजा सुनाई है. गुड़िया संस्था की पहल पर रेड लाइट एरिया में छापेमारी कर पुलिस ने युवतियों को बरामद किया था.

देह व्यापार और रेप के आरोप में कोर्ट ने सुनाई मंडुवाडीह के पूर्व प्रधान समेत दो को कठोर सजा, रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू हुई थी लड़कियां...

वाराणसी, भदैनी मिरर। एंटी करप्शन जज (मेन) राकेश पाण्डेय की अदालत ने शुक्रवार की शाम 5 बजे नाबालिग युवतियों से जबरन देह व्यापार और उनसे रेप करने के 17 साल पुराने मामले में दो आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद कठोर सजा सुनाई है. मंडुवाडीह के पूर्व प्रधान तारकेश्वर नगर कॉलोनी निवासी पप्पू उर्फ प्रेम प्रकाश को 15 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है तो वहीं, कानपुर के बेकनगंज थाना के रजवी रोड नई सड़क निवासी राजेश उर्फ लंगड़ा को 10 साल के कठोर कारावास और 17 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है. बता दें की सामाजिक संस्था गुड़िया की पहल पर 13 नवंबर 2005 को पुलिस ने शिवदासपुर स्थित रेड लाइट एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन कर अलग-अलग 3 कोठों से 7 नाबालिग लड़कियां बरामद हुई थीं.

अदालत में अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रोहित मौर्य और पीड़िता की ओर से एडवोकेट गोपाल कृष्ण ने पक्ष रखा. कोर्ट ने आदेश दिया की दोनों अभियुक्तों से जमा कराए जाने वाले जुर्माने में से आधा पैसा पीड़िता को दिया जाएगा. बरामद लड़कियों में से एक ने बयान दिया था की पप्पू उर्फ प्रेम प्रकाश ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे खरीदा था, उसके बाद पप्पू उर्फ प्रेम प्रकाश कई बार रेप किया था तब उसकी उम्र 12 से 13 साल थी. उसे अफजल और तुलसी के कोठे पर बेचा गया था. उससे देह व्यापार कराकर उससे मिले पैसे से वह लोग ब्याज पर पैसा देने का कारोबार करते थे.

आरोप था की दूसरा अभियुक्त राजेश उर्फ लंगड़ा कोठे की संचालक तुलसी का देवर था और उसको मारता-पीटता था. इसके साथ ही शीशे, ट्यूबलाइट के टुकड़े और ब्लेड से उसके हाथ-पैर काट देता था. वह कोठे की लड़कियों को जबरदस्ती शराब पिलाता था. साथ ही, नशे की दवाई देता था. ताकि, लड़कियां समय से पहले ही अपनी उम्र से ज्यादा की दिखने लगें. सभी लड़कियों से वह जबरन देह व्यापार कराते हुए उससे मिले पैसे को अपने पास रखता था. अदालत ने पीड़िताओं के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोनों अभियुक्तों को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम और रेप सहित अन्य आरोपों का दोषी पाया, जिसके बाद सजा सुनाई है.