मां की हत्या करने वाले पुत्र को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा, ढाई साल पहले किया था चाकू से हमला...

मां को चाकू मारकर हत्या करने वाले पुत्र का आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी पुत्र को अर्थदंड से भी दंडित किया है.

मां की हत्या करने वाले पुत्र को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा, ढाई साल पहले किया था चाकू से हमला...

वाराणसी,भदैनी मिरर। ढाई साल पहले हुई हत्या की घटना में दोषी पाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की अदालत ने कल्याणपुर छाही सारनाथ निवासी राजेंद्र उर्फ कल्लू उर्फ करन को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इसके साथ ही दस हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. अर्थदंड न देने की दशा में 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है. यह सजा कोर्ट ने सारनाथ पुलिस और मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दी है.

मां को ही उतारा था मौत के घाट

सारनाथ के चाही कल्याणपुर निवासी रामनाथ सिंह ने 10 सितंबर 2017 को सारनाथ थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया की उनका लडका रजेन्द्र उर्फ कल्लु उर्फ करन हमेशा पैसे कि माग करता रहता है. आज भी दिन में  करीब 1 बजे राजेन्द्र उर्फ कल्लू उर्फ करन अपनी मां जानकी देवी को पैसा न देने के कारण चाकु से मारने लगा. जब जानकी ने शोर मचाया तो  छोटा लडका बिरेन्द्र बचाने के लिए आया. राजेन्द्र चाकु लहराते हुये मौके से भाग गया. जिसके बाद परिजनों ने जानकी को लेकर दीन दयाल अस्पताल गये, जहाँ डाक्टर ने जानकी को मृत घोषित कर दिया.