कोर्ट ने दुष्कर्मी को दी उम्रकैद की सजा, चार वर्ष पहले मासूम से किया था कुकर्म
वाराणसी, भदैनी मिरर। चार साल पहले चेतगंज के कालीमहाल क्षेत्र में 11 महीने की मासूम संग दुष्कर्म के मामलें में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी बच्चा राय को उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बच्चा राय जौनपुर जिले के जफराबाद क्षेत्र के टेढ़वां गांव का रहने वाला है। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि में से 8 हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को दिया जाए।
एडीजीसी वंदना श्रीवास्तव के अनुसार जौनपुर निवासी वादी रोजाना की भांति 10 अगस्त 2017 को भी अपनी पत्नी और बहन के साथ पत्ता बेचने के लिए वाराणसी के कालीमहाल क्षेत्र में आया था। रात होने पर वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ सड़क किनारे ही सो गया था। वादी की बहन के साथ उसकी 11 माह की बेटी भी सोयी हुई थी। 3 बजे भोर में वादी की आंख खुलने पर जब मासूम गायब मिली तो सभी उसे ढूंढने लगे।
खोजबीन के दौरान ही समीप की गली से मासूम बच्ची के रोने की आवाज आई। सभी भाग कर गली में गए तो देखे कि आरोपी बच्चा राय मासूम बच्ची को पैर से दबाया हुआ है। वादी को देखते ही बच्चा राय भागना चाहा लेकिन उसे सभी ने दौड़ा कर पकड़ लिया। इसके बाद उसे चेतगंज थाने की पुलिस को सौंप दिया गया। चेतगंज थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा गया। पुलिस ने विज्ञप्ति जारी कर बताया की मामलें में प्रभावी पैरवी पुलिस ने की है।