चेतगंज निवासी दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

 विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट प्रथम) त्रिभुवन नाथ की अदालत ने 13 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले चेतगंज निवासी पवन पांडेय को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

चेतगंज निवासी दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

वाराणसी,भदैनी मिरर।  विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट प्रथम) त्रिभुवन नाथ की अदालत ने 13 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले चेतगंज निवासी पवन पांडेय को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पवन पांडेय को 10 साल की कैद के साथ 28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि में से 20 हजार रुपए पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपित प्रह्लाद पांडेय पर आरोप सिद्ध न होने पर अदालत ने उसे संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया है।अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह और प्रह्लाद पांडेय ने अपना पक्ष रखा। 

अभियोजन पक्ष के मुताबिक चेतगंज थाना क्षेत्र निवासी वादी मुकदमा ने 17 दिसंबर, 2013 को चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि बेटी आर्य महिला इंटर कालेज में कक्षा 8 में पढ़ती है। रोज की तरह वह 12 दिसंबर, 2013 को भी घर से स्कूल पढ़ने के लिए गई थी। उसी दौरान अभियुक्त पवन पांडेय, प्रह्लाद पांडेय, गौरी देवी और प्रीति पांडेय उसे बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गए। उसे विश्वास है कि पवन पांडेय उसकी लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसने अपनी बेटी की काफी खोजबीन की। जब उसका कहीं पता नही चला तो उन्होंने थाने में तहरीर दी।  इस मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को इसके कब्जे से छुड़ाया था। मेडिकल टेस्ट में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। अदालत ने मुकदमे पर विचार करने के बाद गवाहों के बयान और साक्ष्यों के अवलोकन किया। सभी साक्ष्य पवन के खिलाफ निकले तो उसे कोर्ट ने सजा सुना दी।