गैंगेस्टर एक्ट में कुर्क संपत्ति रिलीज करने का कोर्ट ने दिया आदेश, वाहन जमीन और मकान किया गया था सीज ...

अदालत में सुधा सिंह व रूबी सिंह ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व विकास सिंह की ओर से दी गयी याचिका में बताया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बीते 25 अप्रैल 2018 को आदेश दिया था कि मंडुआडीह निवासी पंकज सिंह डब्लू का एक आपराधिक गिरोह है। जिसके बल पर वह आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए रंगदारी वसूलने, भाड़े पर हत्या करने, प्राणघातक हमला करने के साथ आमजनमानस में आतंक फैलाने का कार्य करता है। अपनी आपराधिक गतिविधियों से उसने काफी सम्पति अर्जित की है।  

गैंगेस्टर एक्ट में कुर्क संपत्ति रिलीज करने का कोर्ट ने दिया आदेश, वाहन जमीन और मकान किया गया था सीज ...

वाराणसी/भदैनी मिरर। गैंगेस्टर एक्ट में कुर्क की गई पंकज सिंह डब्लू की संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर रिलीज करने का आदेश कोर्ट ने मंडुआडीह पुलिस को दिया है। इस संदर्भ में विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) जनार्दन प्रसाद यादव की अदालत ने पंकज सिंह डब्लू की मां सुधा सिंह व पत्नी रूबी सिंह की ओर से पुलिस द्वारा याचिका दी गई थी। जिसके बाद सुनवाई कर  सम्पति रिलीज करने का आदेश दिया गया है। 

अदालत में सुधा सिंह व रूबी सिंह ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व विकास सिंह की ओर से दी गयी याचिका में बताया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बीते 25 अप्रैल 2018 को आदेश दिया था कि मंडुआडीह निवासी पंकज सिंह डब्लू का एक आपराधिक गिरोह है। जिसके बल पर वह आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए रंगदारी वसूलने, भाड़े पर हत्या करने, प्राणघातक हमला करने के साथ आमजनमानस में आतंक फैलाने का कार्य करता है। अपनी आपराधिक गतिविधियों से उसने काफी सम्पति अर्जित की है।  आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धनराशि से उसने अपने पिता राम बालक सिंह, मां सुधा सिंह, पत्नी रूबी सिंह, भाई व भाभी के नाम से भूमि, जमीन व वहां क्रय किया है। उसके खिलाफ वर्ष 2002 से 2018 के बीच विभिन्न धाराओं के तहत 15 मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में उसकी समस्त सम्पति व वाहन को कुर्क करने का आदेश दिया गया था। 

इस आदेश के खिलाफ सुधा सिंह व रूबी सिंह ने अदालत में अपील दाखिल की। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व विकास सिंह ने दलील दिया कि जिला मजिस्ट्रेट ने मंडुआडीह पुलिस द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर सम्पति व वाहन कुर्क करने का आदेश दिया है। गैंग चार्ट में जिन मुकदमों का हवाला दिया गया हैं, उसमें आरोपित पंकज सिंह डब्लू को अदालत ने बरी कर दिया है। साथ ही पंकज सिंह के पिता सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं। उन्होंने अपने नौकरी काल मे अर्जित धन से उक्त संपत्तियों को अपनी पत्नी व बहु के नाम से क्रय किया है। अपने कथन के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गए। अदालत ने साक्ष्यों के अवलोकन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कुर्क सम्पति को रिलीज करने का आदेश दिया।