कमिश्नरेट कोर्ट ने गुंडा एक्ट में किया सीमा से निष्कासित, दर्ज थे 3 मुकदमें...
कमिश्नरेट कोर्ट ने गुंडा एक्ट के तहत भेलूपुर शंकर धाम कॉलोनी निवासी रवि मल्होत्रा को सीमा से छह महीने के लिए निष्कासित कर दिया है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। कमिश्नरेट कोर्ट ने गुंडा एक्ट के तहत भेलूपुर शंकर धाम कॉलोनी निवासी रवि मल्होत्रा को सीमा से छह महीने के लिए निष्कासित कर दिया है. यह फैसला एडिशनल सीपी संतोष सिंह की अदालत ने सुनाई है. गुंडा एक्ट के तहत यह कार्यवाही डीसीपी वरुणा जोन के माध्यम से थाना प्रभारी सिगरा की रिपोर्ट पर की गई है. रिपोर्ट में कहा गया था की रवि मल्होत्रा एक शातिर एवं मनबढ़ किस्म का व्यक्ति है और अक्सर थाना क्षेत्र व अन्य थाना क्षेत्र में गाली-गलौज, मारपीट जैसे अपराध कारित करता है, जिसके विरुद्ध पहले से आयुध अधिनियम, एससी एसटी सहित कुल तीन मुकदमें दर्ज है.
एडिशनल सीपी संतोष कुमार सिंह की अदालत ने रवि मल्होत्रा को पुलिस कमिश्ररेट वाराणसी की सीमाओं से आदेश की तिथि 14 सितंबर से 6 माह के लिए निष्कासित करने का आदेश दिया है. आदेश में कोर्ट ने लिखा है की निष्कासन की अवधि में रवि मल्होत्रा जहां भी अस्थायी निवास पर प्रवास करेगा उसकी सूचना संबंधित थाने के प्रभारी निरीक्षक को देगा. निष्कासन की अवधि में यदि पुलिस कमिश्ररेट वाराणसी की सीमाओं के अन्तर्गत पाया जाता है तो संबंधित प्रभारी निरीक्षक उसे गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे.