सीएम केजरीवाल को 2 जून को करना होगा सरेंडर, SC ने खारिज की जमानत बढ़ाने की याचिका
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती नहीं दिख रही है. उन्हें अब 2 जून को कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा.
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती नहीं दिख रही है. उन्हें अब 2 जून को कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा. दरअसल, सीएम केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका स्वीकार करने से खारिज कर दिया है.
शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने आवेदन स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. मंगलवार को न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि अंतरिम याचिका को सूचीबद्ध करने पर निर्णय सीजेआई द्वारा लिया जा सकता है.
बता दें कि, सीएम केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं. दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी. सीएम केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा.