IIT-BHU की छात्रा संग गैंगरेप के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज...
IIT-BHU की छात्रा के साथ गन प्वाइंट पर सामूहिक बलात्कार करने वाले दो आरोपियों के जमानत अर्जी को कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया.
वाराणसी, भदैनी मिरर। IIT-BHU की छात्रा के साथ गन प्वाइंट पर सामूहिक बलात्कार करने वाले दो आरोपियों के जमानत अर्जी को कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया. एसीजेएम तृतीय पवन सिंह की अदालत में आरोपी सक्षम पटेल और आनंद चौहान उर्फ अभिषेक की ओर से उनके अधिवक्ता ने जमानत अर्जी डाली थी. कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त की. जमानत अर्जी का विरोध एपीओ आनंद भाष्कर ने किया.
एक नवंबर को हुई थी घटना
आईआईटी-बीएचयू से बीटेक की छात्रा पहली नवंबर की रात करीब डेढ़ बजे कैंपस में टहल रही थी. इसी दौरान छात्रा को उसके हॉस्टल के अगले चौराहे पर उसका एक दोस्त भी मिल गया और दोनों साथ चलने लगे. आरोप है कि परिसर स्थित करमनबीर बाबा मंदिर से थोड़ा पहले बुलेट सवार बृजइंक्लेव कॉलोनी (भेलूपुर) निवासी कुणाल पांडेय, जिवधीपुर (बजरडीहा ) का सक्षम पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान पहुंचे और छात्रा तथा उसके दोस्त को पकड़ लिया. असलहा दिखाकर दोनों को धमकाया. छात्रा को अलग ले और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. फोटो और वीडियो भी बनाकर वायरल करने की धमकी दी.
BHU-IIT गैंगरेप: तीनों आरोपियों पर लगा गैंगस्टर, जेल में निरुद्ध है आरोपी...
लंका पुलिस ने घटना में शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने 31 दिसंबर 2023 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जिसके बाद खुलासा हुआ कि बीजेपी से जुड़े होने के कारण तीनों आरोपी एमपी चुनाव प्रचार में निकल गए थे. जिसके बाद राजनीतिक दलों ने जमकर हंगामा किया था.