BIG BREAKING: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की दी मंजूरी, मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका...
ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने परिसर का सर्वे करने की अनुमति दे दी है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला जज की अलादत के फैसले को बरकरार रखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के चैलेंज को खारिज कर दिया है. बता दें, 27 जुलाई को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने 3 अगस्त तक फैसला सुरक्षित रखा था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा ASI सर्वे पर रोक को भी बरकरार रखा था.
27 अगस्त को कोर्ट में ASI टीम के एडिशनल डायरेक्टर ने बताया की ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए हम सर्वे को पूरा कर लेंगे. कोर्ट ने इस प्रकरण में पूछा था की आखिर यह मामला इतना लंबा लंबित क्यों था, जिस पर हिंदू पक्ष ने कहा की बार-बार पुनर्विचार याचिका दायर की गई. इस दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में 1991 के वार्शिप एक्ट का जिक्र किया गया. इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा की ASI टीम कुदाल लेकर गई थी आशंका थी की खुदाई की जाती. जिस पर एएसआई के अफसर ने बताया की हम किसी भी प्रकार से खुदाई नहीं करेंगे.