2 दर्जन अपार्टमेंट और होटल कर रहे जनता के जान से खिलवाड़, सीपी ने इन्हे भेजा चेतावनी नोटिस, अब कार्रवाई तय...
बीते दिनों सिगरा के रिहायशी अपार्टमेंट में आग लगने के बाद पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश ने शहर के सभी अपार्टमेंट और होटल के फायर सिक्योरिटी ऑडिट करने के निर्देश दिए थे. जिसमें 2 दर्जन से अधिक रिहायशी मकानों, होटलों में मानक के अनुरूप व्यवस्थाएं नहीं मिली.
वाराणसी,भदैनी मिरर। सिगरा के विद्यापीठ स्थित एक रिहायशी अपार्टमेंट के चौथे तल्ले पर लगी आग में फंसी सैकड़ों जिंदगियों के बाद पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश ने चीफ फायर ऑफिसर (CFO) अनिमेष सिंह को निर्देशित किया था की वह सभी अपार्टमेंट, होटल और संस्थाओं की बिल्डिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट करें। सीएफओ ने अत्याधिक गर्मी, शार्ट सर्किट व अन्य कारणों से आग लगने की घटनाओं को देखते हुए अपार्टमेन्ट, होटल, संस्थाओं का भौतिक निरीक्षण किया। जीवन रक्षा प्रणाली व अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई कमियाँ पायी गयी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने सभी अपार्टमेन्ट, होटल, संस्थाओं के निरीक्षणोपरान्त स्वामी और प्रबन्धकों को 7 दिनों में कमियों को दूर कर, आनलाईन आवेदन कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।
बाबजूद इसके अपार्टमेन्ट, होटल, संस्थाओं के मालिकों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। जिसके बाद अब पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी ए. सतीश गणेश ने वाराणसी क्षेत्र के ऐसे अपार्टमेन्ट, होटल, संस्थाओं के मालिकों को नोटिस निर्गत किए है जिन्होंने मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नोटिस पर आवश्यक कार्यवाही नहीं की है। सीपी ने 2 दर्जनों लोगों को नोटिस जारी कर कहा की किसी भी हाल में जनता का जान जोखिम में नहीं डाल सकते। यदि 7 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं प्राप्त होता है तो मुख्य अग्निशमन दल अधिकारी सब के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में ले आएंगे।
CP ने इन्हे भेजा चेतावनी नोटिस
- स्वामी / प्रबन्धक, होटल रिवर रिदम्, बी1/122, डुमरावबाग कालोनी अस्सी थाना भेलूपुर वाराणसी।
- स्वामी / प्रबन्धक, बनारस होटल्स लि0, नदेसर पैलेस कम्पाउण्ड थाना कैण्ट वाराणसी ।
- स्वामी / प्रबन्धक, रूद्दा बुद्धा इन्क्लेव अपार्टमेन्ट, आशापुर थाना सारनाथ वाराणसी ।
- स्वामी/प्रबन्धक, काशीराज अपार्टमेन्ट, भवन संख्या बी-21/87, 88 कमच्छा थाना भेलूपुर वाराणसी।
- स्वामी / प्रबन्धक, कृष्णा अपार्टमेन्ट, भवन संख्या बी21/87,88 कमच्छा थाना भेलूपुर वाराणसी ।
- स्वामी/प्रबन्धक, कृष्णा विराट अपार्टमेन्ट, सी-23/88ए-1 रामकटोरा नाटी इमली थाना जैतपुरा वाराणसी।
- स्वामी / प्रबन्धक, रूद्रा हाईट्स अपार्टमेन्ट, मवैया थाना सारनाथ वाराणसी ।
- स्वामी / प्रबन्धक, प्रिया अपार्टमेन्ट, भवन संख्या बी-21/87,88 कमच्छा थाना भेलूपुर वाराणसी।
- स्वामी / प्रबन्धक, रूद्रा ऐश्वर्यम् अपार्टमेन्ट, भरलाई, थाना शिवपुर वाराणसी।
- स्वामी/प्रबन्धक, रूद्रा लक्ष्मीकुन्ज अपार्टमेन्ट, मवैया थाना सारनाथ वाराणसी।
- स्वामी/प्रबन्धक, रूद्रा रत्नम् अपार्टमेन्ट, मवैया थाना सारनाथ वाराणसी।
- स्वामी / प्रबन्धक, एस०डी०एस० रहेजा रेजीडेन्सी अपार्टमेन्ट, पंचकोशी रोड, नई बस्ती पाण्डेयपुर वाराणसी।
- स्वामी/प्रबन्धक, साधूवेला अपार्टमेन्ट, बी-2/259 रविन्द्रपुरी, लेन नं0 14, थाना भेलूपुर वाराणसी ।
- स्वामी/प्रबन्धक, सत्यलोक अपार्टमेन्ट, गंगाबाग कालोनी थाना लंका वाराणसी ।
- स्वामी/प्रबन्धक, सिद्धि विनायक अपार्टमेन्ट, भरलाई, थाना शिवपुर वाराणसी।
- स्वामी / प्रबन्धक, सुधा रेजीडेन्सी अपार्टमेन्ट, रश्मिनगर, लंका वाराणसी ।
- स्वामी / प्रबन्धक, सूर्या विजयगढ़ अपार्टमेन्ट, ओल्ड पद्मश्री काम्पलैक्स अस्सी थाना भेलूपुर वाराणसी।
- स्वामी/प्रबन्धक, सूर्या विला अपार्टमेन्ट, भवन संख्या-बी 37/61, बिरदोपुर थाना भेलूपुर वाराणसी ।
- स्वामी/प्रबन्धक, स्वास्तिक गार्डेनिया अपार्टमेन्ट थाना शिवपुर वाराणसी ।
- स्वामी /प्रबन्धक, स्वास्तिक टावर अपार्टमेन्ट, बी-38/68, नगवॉ, थाना लंका वाराणसी।
- स्वामी/प्रबन्धक, उमा निलयम् अपार्टमेन्ट, भवन संख्या - 241,242,243, 244 मोहल्ला पंचवटी, थाना रामनगर वाराणसी।
- स्वामी/प्रबन्धक, वरूणा गार्डेन, अपार्टमेन्ट, सेन्ट्रल जेल रोड वाराणसी।
- स्वामी / प्रबन्धक, विनायक वृन्दावन अपार्टमेन्ट, कबीर रोड, थाना चेतगंज वाराणसी।
- स्वामी / प्रबन्धक, विराट काम्पलैक्स, जे-12/8, धूपचण्डी, नाटी इमली थाना जैतपुरा वाराणसी ।
2 बिल्डरों पर दर्ज हुआ था मुकदमा
बता दें कि 7 अप्रैल 2022 की रात 10 मंजिला अन्नपूर्णा ग्रैंडयोर अपार्टमेंट में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया था। इस हादसे के दौरान अपार्टमेंट में फंसे तकरीबन 50 के लगभग लोगों को पुलिस और फायरब्रिगेड के कर्मचारियों ने जान पर खेल कर बचा लिया था।
घटना के बाद गठित जांच कमेटी ने आग से निपटने का बिल्डिंग में कोई प्रभावी उपाय नहीं पाया था। फ्लैट मालिक राकेश कुमार गुप्ता की ओर से दो बिल्डरों आर.सी. जैन और प्रभात ढंढानिया के खिलाफ सिगरा थाने में केस दर्ज कराया गया था। सिगरा पुलिस ने दोनों बिल्डरों के खिलाफ धारा 436 और 427 के तहत केस दर्ज किया था।