ज्ञानवापी में पूजा-पाठ की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा जुलाई में आएं  सुनवाई का मिलेगा उचित अवसर...

ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के पूजा-पाठ, भोग-राग की अनुमति वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा है की आप अब तक कहां थे? आप जुलाई में आए आपको सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा.

ज्ञानवापी में पूजा-पाठ की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा जुलाई में आएं  सुनवाई का मिलेगा उचित अवसर...

वाराणसी,भदैनी मिरर। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के पूजा-पाठ, भोग-राग के अधिकार की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में अर्जी दी थी। डीजीसी सिविल महेंद्र प्रसाद पांडेय के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि आपके आवेदन से यह प्रतीत होता है कि आपको 16 मई को ही पता लग गया था कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है। ऐसे में आप आप 31 मई तक क्या कर रहे थे...? इस प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अर्जेंट नेचर का है या जिससे किसी का जरूरी हित प्रभावित हो रहा हो। गर्मी की छुट्टी के कारण सिविल कोर्ट भी बंद है। यह मामला फौजदारी का भी नहीं है। ऐसे में आप सिविल कोर्ट खुलने के बाद जुलाई में आएं। आपको सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

हत्या के विचाराधीन कैदी को भोजन पानी तो शिव को क्यों नहीं?

ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा के लिए आंदोलनरत रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था की प्राणधारी देवता को तीन वर्ष के बालक के समकक्ष समझा जाता है। ऐसे में ज्ञानवापी क्षेत्र में प्रकट हुए भगवान आदि विश्वेश्वर को भी अन्न जल पहुंचना चाहिए। सवाल उठाया कि जब हत्या मामले में विचाराधीन कैदी को भी भोजन-पानी की व्यवस्था की जाती है तो भगवान विश्वेश्वर को अन्न जल क्यों नहीं। इससे हृदय आहत है।