एक एसीपी, चार दरोगाओ समेत 11 लोगों को कोर्ट से मिली राहत, जाने क्या है पूरा मामला...

लंका थाना के मारपीट व लूट के मामले में एसीपी प्रवीण कुमार, उपनिरीक्षक लंका सुफियान खान, तत्कालीन कार्यवाहक थानाध्यक्ष लंका महातम यादव, तत्कालीन नगवां चौकी इंचार्ज प्रभाकर सिंह, तत्कालीन चौकी प्रभारी संकटमोचन गौरव उपाध्याय के अलावा मधुसूदन राव, अभिनेष सिंह, सौरभ पाठक, प्रभाकर राव, अफजल सिद्दीकी, विक्रम ब्रिज को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है.

एक एसीपी, चार दरोगाओ समेत 11 लोगों को कोर्ट से मिली राहत, जाने क्या है पूरा मामला...

वाराणसी, भदैनी मिरर। सत्र न्यायाधीश (तेरहवां) मनोज कुमार सिंह ने लंका थाना के मारपीट व लूट के मामले में एसीपी प्रवीण कुमार, उपनिरीक्षक लंका सुफियान खान, तत्कालीन कार्यवाहक थानाध्यक्ष लंका महातम यादव, तत्कालीन नगवां चौकी इंचार्ज प्रभाकर सिंह, तत्कालीन चौकी प्रभारी संकटमोचन गौरव उपाध्याय के अलावा मधुसूदन राव, अभिनेष सिंह, सौरभ पाठक, प्रभाकर राव, अफजल सिद्दीकी, विक्रम ब्रिज को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. कोर्ट ने पूरी घटना को संदिग्ध पाते हुए अपराधिक निगरानी याचिका निरस्त कर दी.

कोर्ट ने कहा है कि निगरानीकर्ता द्वारा तथ्यों को छिपाकर पुलिसकर्मियों को बिना अभियोजन स्वीकृति के आरोपित करने का प्रयास किया है. न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का कथानक संदिग्ध पाया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नदीम अहमद खान, वरुण प्रताप सिंह व अनुराग कुमार सिंह ने रखा।