MRF टायर की डीलरशिप देने के नाम पर धोखाधड़ी व साइबर क्राइम करने वाले दूसरे आरोपी को भी मिली जमानत...

एमआरएफ टायर की डीलरशिप देने के एवज में धोखाधड़ी कर 11.45 लाख रुपए साइबर क्राइम के जरिए हड़प लेने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई.

MRF टायर की डीलरशिप देने के नाम पर धोखाधड़ी व साइबर क्राइम करने वाले दूसरे आरोपी को भी मिली जमानत...

वाराणसी, भदैनी मिरर। एमआरएफ टायर की डीलरशिप देने के एवज में धोखाधड़ी कर 11.45 लाख रुपए साइबर क्राइम के जरिए हड़प लेने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई. प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने मोहब्बतपुर, शेखोपुर सराय (बिहार) निवासी गुलशन कुमार को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, अजय पाल व वृजेश सोनकर ने पक्ष रखा.

अभियोजन पक्ष के अनुसार जौनपुर निवासी वादी अहमद पुत्र सेराज अहमद ने साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि एमआरएफ टायर की डीलरशिप के लिए उसने एमआरएफ टायर की वेवसाइट पर अप्लाई किया, जहां पर उसे एक मोबाइल नंवर 9088151846 मिला. जिस पर बात करने पर उसने अपने आपको एमआरएफ का अधिकारी बताते हुए अपने इमेल आईडी पर वादी से दस्तावेज मंगवाया और उधर से तमाम कागजात भेजते हुए माल बुक करने के नाम पर खाते में 6 जनवरी 2023 को 1,45,800 रुपए जमा करा लिया. उसके बाद 16 जनवरी 2023 को खाते में ₹ 10,00,000 जमा करा लिया. उसके बाद भी पैसों की मांग कर रहा था. जिसके कारण वादी ने उसके संबंध में एमआरएफ एजेन्सी वाराणसी पर आकर बात किया तो पता चला कि उक्त व्यक्ति द्वारा उनके साथ फ्राड किया जा रहा है.

 हालांकि तब तक वादी ने अपने खाते से कुल मिलाकर रुपया 11,45,800 उसके बताए खाते में जमा कर चुका था. उसकी शिकायत पर साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपित गुलशन कुमार का नाम प्रकाश में आने पर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.