गैर-इरादतन हत्या के आरोपी को मिली जमानत, गाड़ी के धक्के से हो गई थी बच्चे की मौत...

Accused of culpable homicide got bail. The child had died due to the collision of the car. गैर-इरादतन हत्या के मामलें में आरोपी को मिली जमानत.

गैर-इरादतन हत्या के आरोपी को मिली जमानत, गाड़ी के धक्के से हो गई थी बच्चे की मौत...

वाराणसी,भदैनी मिरर। तेज रफ्तार क्वालिस से 8 वर्ष के शिवा को धक्का मारने वाले आरोपी सुशील कुमार राय निवासी न्यू कॉलोनी पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को न्यायमूर्ति विश्वजीत सिंह की अदालत ने 25-25 हजार रुपये के मुचलका और जमानत पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दे दिया। घटना वर्ष 2012 के 16 अक्टूबर की है। कोर्ट में अभियोजन पक्ष का विरोध युवा अधिवक्ता अमित सिंह ने किया।

अभियोजन पक्ष का आरोप था कि संजय घरकार थाना बलुवा जिला चंदौली अपने ससुराल पत्नी मीरा देवी और 8 वर्ष के पुत्र शिवा के साथ ग्राम उदयपुर थाना चोलापुर 10 दिन के लिए गया था। वहा डीह बाबा का दर्शन कर लौट रहे थे कि लापरवाही और  तेज़ गति से दोपहर में चोलापुर की ओर से आ रही वाहन क्वालिस ने शिवा को धक्का मारकर वाराणसी की तरफ भाग गई जिससे शिवा की मौत हो गई। जिसमे पुलिस ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से सुशील कुमार राय को 279 और 304A आईपीसी के तहत आरोपी बनाया था।

युवा अधिवक्ता अमित सिंह ने अभियोजन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि पुलिस के जांच में कमी रही है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भले ही सुशील कुमार राय के नाम पर हुई थी मगर सुशील कुमार राय गाड़ी नहीं चला रहे थे। पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद न्यायमूर्ति के जमानत दी।