पवित्र पेशे को बना दिया धंधा! बिना रजिस्ट्रेशन मृत डॉक्टर के नाम से चल रहा था चिकित्सालय, FIR दर्ज कराने के निर्देश...
लंका के छित्तूपुर में बिना पंजीकरण मृत चिकित्सक के नाम का दुरुपयोग कर एसएमएस हेल्थ केयर हॉस्पिटल धड़ल्ले से चल रहा था. स्वास्थ्य विभाग के औचक निरीक्षण में संचालक की कारगुजारी सामने आई है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। तत्कालीन जिलाधिकारी और वर्तमान मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा ने बिना पंजीकरण के चल रहे प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों के साथ हो रहे शोषण को खत्म करने के लिए पूरे जनपद में जांच के आदेश दिए थे. जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच शुरु हुआ तो कई चिकित्सालयों में ताले लटक गए और बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे कुछ डॉक्टरों ने खुद ही प्रैक्टिस बंद कर दिया. बाबजूद जिसके पवित्र पेशे को धंधा बनाए एक चिकित्सालय धडल्ले से बिना चिकित्सक के संचालित हो रहा था.
जानकारी के मुताबिक लंका के छित्तूपुर क्षेत्र स्थित एस.एम.एस. हेल्थ केयर हास्पिटल बगैर पंजीयन और बिना किसी चिकित्सक के संचालित हो रहा था. अस्पताल के बोर्ड पर जिस चिकित्सक का नाम दर्ज था उसकी मृत्यु छह माह पूर्व हो चुकी है. बावजूद इसके अस्पताल में मरीजों की भर्ती कर उनका उपचार भी किया जा रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाक्टर संदीप चौधरी ने चिकित्सालय को बंद कराने के साथ ही उसके संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिया है.
शिकायत पर जांच के दौरान हुई कार्रवाई
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. संदीप चौधरी ने बताया कि छित्तूपुर निवासी दासमती देवी ने पिछले दिनों एस.एम.एस. हेल्थ केयर हास्पिटल के विरुद्ध शिकायत की थी। इस शिकायत पर अस्पताल का औचक निरीक्षण कराया गया. निरीक्षण में पाया गया कि चिकित्सालय बिना पंजीयन एवं बिना चिकित्सक के संचालित किया जा रहा है. निरीक्षण के दौरान अस्पताल के सुरेन्द्र वहां उपस्थित थे. पूछताछ में पता चला कि अस्पताल के बोर्ड पर डा. एस. पी. सिंह का नाम दर्ज है उनकी मृत्यु छह माह पूर्व हो चुकी है. इससे साफ हुआ कि मृत चिकित्सक के नाम का दुरूपयोग अस्पताल द्वारा किया जा रहा था. निरीक्षण के दौरान अस्पताल में दो मरीज भर्ती मिले, जिन्हें अन्यत्र उपचार कराने को कहा गया. सीएमओ ने बताया कि बिना पंजीयन एवं बिना चिकित्सक के चिकित्सकीय कार्य किये जाने के दृष्टिगत एस.एम.एस. हेल्थ केयर हास्पिटल, छित्तूपुर, लंका का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कराने का निर्देश दिया गया है. साथ ही बिना पंजीकरण कराये चिकित्सा प्रतिष्ठान संचालित किये जाने/चिकित्सकीय कार्य किये जाने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए लंका थाने में तहरीर दी गयी है.