होटल हड़पने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, BJP के पूर्व विधायक का परिवार है पीड़ित...
The bail application of the hotel-grabbing accused rejected, the family of the former BJP MLA is the victim. शहर दक्षिणी के पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी के पुत्रबधू ने दशाश्वमेघ थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया था कि कूटरचित दस्तावेज के आधार पर उनके होटल को हड़पने का प्रयास किया गया है।
वाराणसी,भदैनी मिरर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (तृतीय) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पुष्कर उपाध्याय) की अदालत ने फर्जी, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर होटल हड़पने के मामले में केदारघाट, सोनारपुरा थाना भेलूपुर निवासी आरोपित अनूप जायसवाल की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चन्द्र शुक्ला व वादिनी के अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने किया।
कूटरचित दस्तावेज तैयार कर होटल हड़पा
बड़ादेव, थाना दशाश्वमेध निवासिनी व शहर दक्षिणी के पूर्व विधायक श्याम देव राय चौधरी दादा की पुत्रवधु वादिनी संघमित्रा राय चौधरी ने लक्सा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि हेरिटेज होटल, लक्सा की वो मालकिन हैं। उन्हें इस बात की जानकारी हुयी कि उनके होटल के मैनेजर अनूप जायसवाल व उसके भाई राहुल जायसवाल ने मिलकर वादिनी के व उसके पति के जानकारी के बिना कूटरचित किरायेदारी तैयार कर उस पर फर्जी हस्ताक्षर करके होटल की किरायेदारी ले ली है और जीएसटी कार्यालय को भी धोखे में रखते हुए अपने फर्म का पंजीयन वादिनी के होटल के पते से करा लिया है तथा लोन आदि भी लेने के चक्कर में हैं।