कोर्ट में सुनाई दवा व्यापारी पर गोली चलाने वाले आरोपी को 10 साल की कैद, 12 साल पहले हुई थी घटना...
12 साल पहले दवा व्यापारी की दुकान में हुई फायरिंग के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है.
वाराणसी,भदैनी मिरर। कोतवाली के सप्तसागर दवा मंडी में 12 साल पहले दवा व्यापारी से रंगदारी मांगने के लिए झोंके गए फायरिंग के आरोप में वाराणसी के अपर जिला जज सप्तम विवेक कुमार की अदालत ने आरोपी राजेश यादव को दोषी पाया है. अदालत ने राजेश यादव को 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही, उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इससे पहले इस मामले में अंबर गोस्वामी, मनोज कुमार यादव, अनिल सिंह और अजय रावत को दोषी पाते हुए अदालत द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है. दो अन्य आरोपी पंकज चौबे और रिशी पंडित को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था. अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी श्रवण कुमार रावत और सर्वेंद्र सिंह ने कोर्ट में पैरवी की.
दस साल पहले दर्ज हुआ था केस
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जतनवर गायघाट निवासी बलराम पांडेय ने 19 अक्टूबर 2010 को कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि उनके भाई गोपाल पांडेय अपनी दवा की दुकान में कर्मचारी के साथ काम कर रहे थे. उसी दौरान तीन बदमाशों ने उन्हें लक्ष्य कर फायरिंग की थी. फायरिंग की घटना में बलराम पांडेय का भाई गोपाल, कर्मचारी रवि सेठ और ग्राहक शीतल गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
पुलिस ने मुकदमे की विवेचना में पाया कि रंगदारी की मांग पूरी न होने पर फायरिंग की गई थी. पुलिस ने बदमाशों को चिह्नित कर घटना का खुलासा किया था. इसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. वारदात से संबंधित एक आरोपी दीपक दुबे की पहले ही मौत हो चुकी है. अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने और पत्रावली के अवलोकन के बाद पांचों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें दंडित किया.