मारपीट, छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के आरोपित को मिली जमानत, पिछले वर्ष की है घटना...
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने मारपीट छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को जमानत दे दी है. घटना एक वर्ष पुरानी है.
वाराणसी,भदैनी मिरर। नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी मारपीट व पॉक्सो अपराध करने के मामले में आरोपित को जमानत पर रिहा करने का आदेश हुआ। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम त्रिभुवन नाथ की अदालत ने परेड कोठी, थाना कैंट निवासी आरोपी रोहित गुप्ता उर्फ रंजीत गुप्ता को 50-50 हजार रुपए की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राकेश तिवारी ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शिवपुर, वरुणा, वाराणसी निवासिनी नाबालिग महिला ने 2 सितंबर 2021 को सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वादिनी रोज की तरह अपने दुकान जो कैण्ट रेलवे स्टेशन के बाहर गेट नंबर-2 के पास बैठी थी 4 बजे सुबह शौचालय जाते समय रंजीत, अजय व बिरजू प्रार्थनी को जबरदस्ती ऑटो में भर कर माल गोदाम लेकर गये और जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे और कपड़े फाड़ने का प्रयास किये, मैं चिल्लाने लगी की बचाओ पर कोई नही आया। 3 लोग मुझे पकड़े रहे और शरीर पर जहाँ तहा हाथ लगा रहे थे।