नगर निगम ने अपने आदेश में किया बदलाव, घाट पर प्लास्टिक की पैकेट और चिप्स लेने पर अब ₹5 करने होंगे जमा...
नगर निगम द्वारा घाट के अस्थाई दुकानों से प्लास्टिक के थैले, बोतलों आदि में खाद्य पदार्थ, पेयजल या किसी भी प्रकार की सामग्री का विक्रय करने पर ₹ 50 धरोहर राशि जमा करने के अपने आदेश को वापस ले लिया है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने से होने वाले प्रदूषण के रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा घाट के अस्थाई दुकानों से प्लास्टिक के थैले, बोतलों आदि में खाद्य पदार्थ, पेयजल या किसी भी प्रकार की सामग्री का विक्रय करने पर ₹ 50 धरोहर राशि जमा करने के अपने आदेश को वापस ले लिया है.
नगर आयुक्त ने बताया की घाट के समस्त क्षेत्रीय दुकानदार, ठेले व अस्थायी दुकानदारों/विक्रेताओं द्वारा जिनके द्वारा प्लास्टिक के थैले, बोतलों आदि में खाद्य पदार्थ, पेयजल या किसी भी प्रकार की सामग्री का विक्रय किया जाता है तो उसे किसी भी ग्राहक को देने से पूर्व उस ग्राहक से ₹ 5 रुपये की धरोहर राशि के रूप में रखने के उपरान्त ही ग्राहक को सामग्री विक्रय की जायेगी. ग्राहक द्वारा खरीदी गयी सामग्री के इस्तेमाल करने के उपरान्त प्लास्टिक का थैला, पैकेट, बोतल आदि वापस कर दिया जाय तो सम्बन्धित दुकानदार द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि को ग्राहक को वापस कर दिया जाय.
यदि किसी भी दुकानदार, ठेले व अस्थायी दुकानदारों द्वारा बिना 5 रुपये की धरोहर धनराशि जमा कराये प्लास्टिक में सामग्री का विक्रय किया जाता है तो सम्बन्धित दुकानदार के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी.
नगर आयुक्त ने बताया की नागरिक संगठनो के सुझावों के क्रम में पूर्व के आदेश को परिवर्तित किया गया है. आशा है कि अब इसमें सभी लोगो का सहयोग प्राप्त होगा, एवं सम्पूर्ण घाट एवम पवित्र गंगा नदी को स्वच्छ बनाये रखने में सुविधा होगा. आप सभी से अनुरोध है कि प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने एवम कचरा मुक्त करने में सहयोग प्राप्त होगा.