स्कूल टाइम के दौरान यूनिफॉर्म में सार्वजनिक स्थानों पर टाइम स्पेंड नही कर पाएंगे स्टूडेंट्स, आयोग ने दिया आदेश...

स्कूली कपड़ों में विद्यालय के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर टाइम नहीं बीता पाएंगे छात्र छात्राएं, इसके लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आदेश निर्गत किया है.

स्कूल टाइम के दौरान यूनिफॉर्म में सार्वजनिक स्थानों पर टाइम स्पेंड नही कर पाएंगे स्टूडेंट्स, आयोग ने दिया आदेश...

वाराणसी, भदैनी मिरर। स्कूल से बंक मारकर पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट में समय बिताने वाले छात्र छात्राओं पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिकंजा कस दिया है. बड़े शहरों में अक्सर ही छात्र छात्राएं स्कूल न जाकर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर स्कूल टाइम बिता देते है. लगातार बढ़ते इस शिकायत के बाद आयोग की सदस्य डाक्टर शुचिता चतुर्वेदी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश जारी किया है. 

डाक्टर शुचिता चतुर्वेदी ने पत्र निर्गत करते हुए लिखा है की विद्यालय में अध्यनरत छात्र, छात्राओं द्वारा विद्यालय समय में स्कूल न जाकर अन्य सार्वजनिक स्थानों पार्क रेस्टोरेंट आदि स्थान पर जाकर समय व्यतीत करते हैं. ऐसी परिस्थितियों में अप्रिय घटना होने की भी संभावनाएं बनी रहती हैं. इसको ध्यान में रखते हुए सभी जिलाधिकारी अपने जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थान पर विद्यालय समय में छात्र छात्राओं का विद्यालय यूनिफॉर्म में प्रवेश प्रतिबंधित करें. इसके साथ ही आयोग ने एक सप्ताह में करवाई की रिपोर्ट भी मांगी है.