ज्ञानवापी प्रकरण में कल आ सकता है फैसला: वाराणसी कमिश्नरेट में लगाया गया धारा 144, सेक्टर स्कीम हुआ लागू...
आगामी कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश ने रविवार को अफसरों संग वर्चुअल मीटिंग की.
वाराणसी, भदैनी मिरर। आगमी त्यौहारों और कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिएमां शृंगार गौरी-ज्ञानवापी प्रकरण सुनवाई योग्य है या नहीं है. इस मसले पर वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट 12 सितंबर यानी कल अपना फैसला सुनाएगी. इसे लेकर वाराणसी में पुलिस और प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर है. वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू किया गया. यह फैसला वर्चुअल मीटिंग में पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश ने लिया. रविवार को वह एडिशनल सीपी संतोष सिंह के आलावा अफसरों और खुफिया विभाग के अधिकारियों संग कैंप कार्यालय से वर्चुअल मीटिंग की.
पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश ने बताया की आगामी कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की तैयारी की समीक्षा की गई है. बैठक में सभी धर्मगुरुओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए है. पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू करने के आदेश निर्गत किए गए हैं. कमिश्नरेट में सेक्टर स्कीम लागू किया जा रहा है. पूरे कमिश्नरेट को सेक्टर में बांटकर संवेदनशील इलाकों में एरिया डॉमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च एवं फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी.
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है की पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल (PRVs) और क्वीक रिजर्व टीम (QRTs) को सेंसिटिव पॉइंट्स पर लगाने के निर्देश दिए. इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स पर चेकिंग और अलर्टनेस बढ़ाने के भी निर्देश दिए है. इसके अलावा होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस के चेकिंग का भी निर्देश है. उन्होंने कहा की सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए है और कानून हाथ में लेने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में जाई जाएगी.