लूट के आरोपित को मिली जमानत...
युवक को मारपीट कर उसकी सोने की चेन, 20 हजार रुपए नगद व एटीएम कार्ड लूटने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई.
वाराणसी। युवक को मारपीट कर उसकी सोने की चेन, 20 हजार रुपए नगद व एटीएम कार्ड लूटने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई. विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वितीय) रजत वर्मा की अदालत ने खालिसपुर, फूलपुर निवासी आरोपित आर्यन मिश्रा को 75-75 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. अदलत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज व अभिषेक श्रीवास्तव पंकज ने पक्ष रखा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार बेनीपुर, सारनाथ निवासी वादी मुकदमा प्रिंस सेठ ने शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि 29 मई 2024 को समय करीब 8 से 9 बजे बेनीपुर से चांदमारी राहुल चाय वाले के पास चाय पीने हेतु गया था. वहां से निकल कर चांदमारी अंडर पास पहुंचा तो शिवम दुबे ने अपनी बाइक से दो अज्ञात लड़कों के साथ उसे कानूडीह अंडरपास लेकर गए. वहां पहुंचकर उनलोगो ने उसके गले का चेन जबरदस्ती जान से मारने की धमकी देते हुए छीन लिए. साथ ही उसकी पॉकेट से उसका एटीएम कार्ड पीएनबी बैंक पंजाब नेशनल बैंक भी छीन लिए तथा उसको बुरी तरह से मारते-पीटते हुए एटीएम का कोड पूछ कर एटीएम से 20000 रूपये निकाल लिए. उसके बाद वह लोग उसको सुनसान जगह अंडरपास पर ही छोड़कर वहां से भाग गए. इसके बाद 6 जून 2024 को उसके पिताजी द्वारा गले के चेन के बारे में बार-बार पूछने पर उसने सारी बातें बताई तथा इस घटना की सूचना थाने पर दी. इस मामले में विवेचना के दौरान आरोपित का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद आरोपित ने लूट की घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया. उसने बताया कि उक्त लूट की चेन को उन लोगों ने दालमंडी में बेचा था, उसकी बिक्री में से उसके हिस्से में मिले 15 हजार रुपए को पुलिस ने उसकी तलाशी में उसके पास से बरामद किया था.