दुष्कर्म के आरोपी प्रह्लाद गुप्ता को 7 वर्ष की कैद, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया...
लालपुर पांडेयपुर थाने में दर्ज दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमें में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने दोषी पाते हुए आरोपी बड़ादेव (दशाश्वमेध) निवासी प्रह्लाद गुप्ता को 7 वर्ष का कठोर कारावास और 15 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। लालपुर पांडेयपुर थाने में दर्ज दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमें में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने दोषी पाते हुए आरोपी बड़ादेव (दशाश्वमेध) निवासी प्रह्लाद गुप्ता को 7 वर्ष का कठोर कारावास और 15 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है. कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर जिरह के बाद दोषी करार दिया है.
लालपुर पांडेयपुर पुलिस ने प्रह्लाद गुप्ता को 20 दिसंबर 2020 में गिरफ्तार कर जेल भेजा था. आरोपी तभी से जेल में निरुद्ध है. उसके ऊपर विभिन्न थानों में करीब एक दर्ज मुकदमें दर्ज है. प्रह्लाद की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान अधिवक्ताओं के वेश में कुछ लोगों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी थी, जिसमें आरोपी को चोट आई थी.
गिरफ्तारी के बाद प्रह्लाद गुप्ता की एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. जिसमें वह देश अधिवक्ताओं को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दिया था. ऑडियो वायरल होने के बाद अधिवक्ता काफी आक्रोशित थे.