राहुल गांधी को वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली बड़ी राहत, इस मामले से जुड़ी याचिका हुई खारिज
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वाराणसी की एमपी-एमएलए चतुर्थ कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अमेरिका में सिक्ख समुदाय को लेकर दिए उनके बयान से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया।
वाराणसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वाराणसी की एमपी-एमएलए चतुर्थ कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अमेरिका में सिक्ख समुदाय को लेकर दिए उनके बयान से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका इसलिए खारिज की गई क्योंकि मामला भारत के बाहर का था और वादी ने भारत सरकार से पूर्व अनुमति नहीं ली थी।
याचिका खारिज होने के कारण:
याचिकाकर्ता ने भारत सरकार से आवश्यक अनुमति नहीं ली थी, जो ऐसे अंतरराष्ट्रीय मामलों में अनिवार्य है।
मामला देश के बाहर का होने के कारण भारतीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं बनता।
वादी ने राहुल गांधी के उस बयान को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने अमेरिका में भारत के सिक्ख समुदाय की असुरक्षा पर टिप्पणी की थी। याचिका में दावा किया गया कि राहुल गांधी की टिप्पणी से सिक्ख समुदाय की भावनाएँ आहत हुई हैं।
वाराणसी के एमपी-एमएलए चतुर्थ कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बिना सरकार की अनुमति के ऐसी याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती।
अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय द्वारा एमएलए एमपी कोर्ट में राहुल गांधी खिलाफ जो प्रार्थना पत्र दिया गया था नागेश्वर मिश्रा की तरफ से उसमें प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया है। निरस्त करने का आधार दिया गया है 208 बीएनएस में कोई भी यदि अपराध भारत के बाहर किया जाता है उसे अपराध के लिए केंद्र सरकार के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। बाकी आगे की कारवाई किया जाएगा।