टीकाकरण के दौरान सभी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य, लापरवाही करने वालों पर कार्यवाही तय: डीएम

Mandatory presence of employees of all educational institutions during vaccinationटीकाकरण के दौरान सभी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य, लापरवाही करने वालों का निलंबन तय: डीएम

टीकाकरण के दौरान सभी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य, लापरवाही करने वालों पर कार्यवाही तय: डीएम


वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने गुरुवार को कैम्प कार्यालय पर 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के वैक्सिनेशन से सम्बन्धित बैठक करते हुए कड़े निर्देश दिए। कहा कि,  दो दिनो में यदि 100 फीसदी टीकाकरण नहीं किया गया तो संबंधित के खिलाफ जिम्मेदारी तय करते हुए एफआईआर कराई जाएगी तथा वेतन भी अदेय किया जाएगा। 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत जनपद के सभी मदरसों, आईटीआई स्कूलों, पॉलिटेक्निक, सीबीएसई, आईसीएसई स्कूल, विश्वविद्यालयों में तथा स्कूल से ड्राप आउट उक्त आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सिनेशन दो दिनों में पूरा कराना है। बैठक के दौरान जानकारी मिली कि खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग द्वारा कोई विवरण नहीं तैयार किया गया है। जिसके लिए उन्हें निर्देश दिया गया कि टीकाकरण का विवरण तैयार पर प्रस्तुत करें और यदि दो दिनों में शत् प्रतिशत टीकाकरण नहीं कराया तो निलम्बन की कार्रवाई की जायेगी। निर्देशित किया कि सीबीएसई के कुल 160 और आईसीएसई के कुल 12 स्कूलों तथा जिले के सभी 397 हाई स्कूल और इंटर कालेजों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कल से टीकाकरण करेंगी यह संस्था प्रमुखों/विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी कि वे बच्चों का शत् प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करायें। जिन स्कूलों में लापरवाही पायी गयी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए वेतन रोक दिया जायेगा। स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।

रोका जायेगा वेतन

केंद्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा वैक्सिनेशन कार्य में लापरवाही सामने आने पर वेतन रोकने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। विश्वविद्यालयों के स्तर पर भी बड़ी लापरवाही पाये जाने पर आज ही वहां के रजिस्ट्रार को एडवर्स इंट्री देने का निर्देश देने के साथ ही दो दिनो में 100% वैक्सिनेशन नहीं कराये जाने पर शासन को कार्यवाही हेतु पत्र लिखे जाने का निर्देश दिया। उनके आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत कल से सभी विश्वविद्यालयों को टीकाकरण हेतु खोलने का निर्देश दिया है और आगाह किया है कि 16 जनवरी तक 100% वैक्सिनेशन नहीं हुआ तो विश्वविद्यालयों के समस्त स्टाफ का वेतन लक्ष्य पूरा होने तक जारी नहीं होगा।

स्कूल-कॉलेजों में न बरतें शिथिलता

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण को और अधिक गतिशील बनाये जाने व अस्पतालों के अलावा स्कूल, कॉलेज इत्यादि का भी उपयोग किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिनियम-2005 के अन्तर्गत कोविड की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण पूर्ण करने के लिए समुचित कार्यवाही कराया जाना आवश्यक है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आदेशित किया है कि जनपद वाराणसी के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों एवं यूपी बोर्ड/सीबीएसई बोर्ड/आईसीएसई बोर्ड, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालयों, संस्कृत विद्यालय, कोचिंग संस्थाएं, मदरसा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक व अन्य शिक्षण संस्थान, जिसमें 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चें अध्ययनरत हैं, वे 14 से 16 जनवरी तक टीकाकरण हेतु केवल 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों और सम्बन्धित स्टाफ सदस्यों के लिए अनिवार्य रूप से खुले रहेंगे। इस अवधि में इन विद्यालयों में 1 जनवरी 2004 से जनवरी 2007 के बीच जन्म लेने वाले छात्र अनिवार्य रूप से आएंगे। जिन छात्रों द्वारा पूर्व में कोविड का टीका लगवा लिया गया है, वे टीकाकरण प्रमाण पत्र या अन्य कोई प्रमाण लेकर आएंगे, ऐसे छात्रों को प्रमाण देखकर छोड़ दिया जायेगा तथा जिन छात्रों को पूर्व में कोविड का टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें इन 03 दिनों में सम्बन्धित विद्यालय द्वारा तय किए गए उसी परिसर या आस-पास के टीकाकरण केंद्र में टीका लगाया जायेगा। इन समस्त व्यवस्थाओं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सभी शिक्षण संस्थान यथा-सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों, इण्टर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, कोचिंग संस्थाएं, मदरसा, आईटीआई,  पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों के निदेशक, प्रधानाचार्य, प्रबन्धक व रजिस्ट्रार की होगी। यह आदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अन्तर्गत जारी किया गया हैं। इस आदेश के अनुपालन में किसी भी स्तर से शिथिलता पाये जाने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी।


बरेका इंटर कॉलेज में किशोरों के लिए मेगा टीकाकरण अभियान 

वाराणसी। किशोरों के टीकाकरण अभियान के अंतर्गत गुरुवार को बरेका महाप्रबंधक अंजली गोयल के दिशा-निर्देशन एवं प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश कुमार तथा प्रमुख मुख्‍य कार्मिक अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में बनारस रेल इंजन कारखाना के इंटर कॉलेज में मेगा टीकाकरण अभियान चलाया गया । इस अभियान में बरेका इंटर कॉलेज के छात्र-छात्राओं एवं अन्‍य बच्‍चों एवं साथ में आए अभिभावकों ने पूरे उत्‍साह के साथ सहभागिता की। अभिभावकों एवं बच्‍चों ने इसे सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि इससे बच्‍चें भी सुरक्षित हो जाएंगे। इस अभियान के तहत बरेका इंटर कॉलेज के 15 से 18 वर्ष उम्र के छात्र-छात्राओं सहित अन्‍य कुल 200 बच्‍चों का टीकाकरण किया गया I इस दौरान टीकाकरण केंद्र पर मुख्‍य रूप से बरेका के अतिरिक्‍त मुख्‍य चिकित्‍सा अधीक्षक डॉ. सुनील कुमार, मंडल चिकित्‍सा अधिकारी डॉ. तन्‍मय आनन्‍द, प्राचार्य, इंटर कॉलेज राजेश कुमार सैनी, जन सम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार मौजूद रहे I