Delhi Excise Policy : के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, इन शर्तों के साथ मिली राहत
दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित ईडी और सीबीआई के मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत प्रदान करते हुए जमानत दे दी.
नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित ईडी और सीबीआई के मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत प्रदान करते हुए जमानत दे दी.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें के. कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. कोर्ट ने जमानत के लिए कुछ शर्तें तय की हैं, जिसमें 10-10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और उन्हें प्रभावित न करने का निर्देश शामिल है.
जमानत की शर्तें:
के. कविता को सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया गया है.
गवाहों को प्रभावित करने से बचने के लिए कहा गया है.
दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये के जमानत बांड पर रिहाई दी गई.
पासपोर्ट को निचली अदालत में जमा करना अनिवार्य होगा.
बता दें कि, ईडी ने 15 मार्च को के. कविता को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था. इसके लगभग एक महीने बाद, सीबीआई ने भी उन्हें हिरासत में लिया. तब से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में थी.