वाराणसी : दहेज हत्या के मामले में पति, ससुर और साल को 10 साल की जेल, अर्थदंड की भी सजा...
दहेज में बाइक के लिए ससुराल में पिटाई के बाद हत्या के लगे आरोप के मामले में न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) डॉ. दीनानाथ ने बुधवार को मंडुवाडीह भुल्लनपुर निवासी पति चंदन विश्वकर्मा, ससुर रमाकांत विश्वकर्मा और सास ज्ञानती देवी को दस-दस साल की सजा के साथ 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। दहेज में बाइक के लिए ससुराल में पिटाई के बाद हत्या के लगे आरोप के मामले में न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) डॉ. दीनानाथ ने बुधवार को मंडुवाडीह भुल्लनपुर निवासी पति चंदन विश्वकर्मा, ससुर रमाकांत विश्वकर्मा और सास ज्ञानती देवी को दस-दस साल की सजा के साथ 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहित मौर्या ने पक्ष रखा.
अभियोजन के अनुसार रोहनिया क्षेत्र के देउरा काशीपुर के गोविंद विश्वकर्मा ने 6 जून 2019 को मंडुवाडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.आरोप था कि उसकी बहन प्रमिला की शादी 22 अप्रैल 2019 को भुल्लनपुर नई बस्ती निवासी चंदन विश्वकर्मा के साथ हुई थी. शादी के बाद उसकी बहन 3 मई 2019 को विदा होकर अपने ससुराल गई तो ससुराल वाले मोटर साइकिल के लिए उसे आए दिन मारने-पीटने लगे. 6 जून 2019 को सुबह गोविंद को चंदन ने फोन कर सूचना दी कि उसकी बहन की मृत्यु हो गई है. मायकेवाले ससुराल पहुंचे तो देखा उसके गले पर कसे होने का निशान था. उसके बाद हत्या की तहरीर दी थी.