वाराणसी में दर्ज गैंगस्टर मामले में पूर्व विधायक दोषी करार, कोर्ट ने 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सुनाई सजा...
पूर्व विधायक पर वर्ष 2015 में शिवपुर थाने में दर्ज गैंगस्टर मामले में दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अवनीश गौतम की अदालत ने दस वर्ष के कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अभियोजन का पक्ष एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने रखा. बता दें, वर्ष 1999 में गोपीगंज-मिर्जापुर तिराहे पर हुए तीसरे हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा है. उदयभान सिंह प्रदेश का पहला ऐसा विधायक था, जिसकी सदस्यता समाप्त हुई थी.
वाराणसी, भदैनी मिरर। पूर्व विधायक पर वर्ष 2015 में शिवपुर थाने में दर्ज गैंगस्टर मामले में दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अवनीश गौतम की अदालत ने दस वर्ष के कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अभियोजन का पक्ष एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने रखा. बता दें, वर्ष 1999 में गोपीगंज-मिर्जापुर तिराहे पर हुए तीसरे हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा है. उदयभान सिंह प्रदेश का पहला ऐसा विधायक था, जिसकी सदस्यता समाप्त हुई थी.
ज्ञातव्य हो कि चार अप्रैल 1999 में सूर्यनारायण उर्फ वकील शुक्ल, देवीशंकर दूबे और शेषमणि दूबे की हत्या की गई थी. इस तिहरे हत्याकांड के बाद प्रदेश में काफी हड़कंप मचा था. इस मामले में औराई के पूर्व विधायक उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर सहित पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. घटना के बाद उदयभान फरार हो गया था. वर्ष 2001 में अदालत में हाजिर हाेने के बाद 2002 में जेल से ही औराई विधानसभा सीट से बसपा के सिंबल पर वह चुनाव जीता था. वर्ष 2004 में तिहरे हत्याकांड में जिला जज की अदालत से आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद उदयभान की विधानसभा की सदस्यता चली गई थी.