होली पर दोपहर बाद घाटों पर न लगाएं भीड़, DM ने लगाया धारा 144, जाने क्या कहा...

होली पर दोपहर बाद घाटों पर न लगाएं भीड़, DM ने लगाया धारा 144, जाने क्या कहा...

वाराणसी/भदैनी मिरर। होली पर्व के मद्देनजर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने 29 मार्च को दोपहर 12 बजे से रात्रि तक गंगा के सभी घाटों पर धारा 144 लागू करते हुए बताया कि जनपद में होली 29 मार्च को परम्परागत रूप से मनाई जाएगी। इस अवसर पर आम जनता द्वारा होली समाप्ति के बाद गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाती है । जिससे किसी भी कोई भी आकस्मिक दुर्घटना से इन्कार नही किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समस्त गंगा घाटों पर सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं अराजक तत्वों के द्वारा अपनी गतिविधियों के कारण विधि व्यवस्था प्रभावित किए जाने के प्रयासों पर नियंत्रण स्थापित किए जाने के निमित्त आदेश अन्तर्गत धारा-144 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित किया गया है। 

जिसके तहत गंगा नदी में सभी प्रकार के नावो का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।कोई भी व्यक्ति साबुन लगाकर गंगा नदी के घाटों पर न तो स्नान करेगा और न ही अपने वस्त्रों को डिटर्जेन्ट, सर्फ इत्यादि केमिकल पदार्थो से धोयेगा। कोई भी व्यक्ति नावो के परिचालन द्वारा असामाजिक कृत्य या अवैध गतिविधि संचालित नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार के असामाजिक गतिविधि वाले व्यक्ति को अपने घर में प्रश्रय देगा।आदेश में वर्णित प्रतिबन्धो की अवहेलना भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।