कोर्ट ने सुनाया प्रेमी को उम्रकैद की सजा, प्रेमिका के ब्लैकमेल से परेशान होकर 7 साल पहले गला घोंटकर की थी हत्या...

प्रेमिका के बढ़ते डिमांड और ब्लैकमेल से परेशान होकर प्रेमी ने 7 साल पहले गला घोंटकर मौत की नींद सुला दिया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कैद की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने सुनाया प्रेमी को उम्रकैद की सजा, प्रेमिका के ब्लैकमेल से परेशान होकर 7 साल पहले गला घोंटकर की थी हत्या...

वाराणसी,भदैनी मिरर। हत्या के सात साल पुराने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी प्रेमी को करखियांव निवासी राजेश मिश्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 25 हजार रूपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। फूलपुर थाने से जुड़े इस मामले में ग्रामीण पुलिस की मॉनिटरिंग सेल ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी की है। 

बढ़ते डिमांड से आ गया था आजिज

एडीजीसी प्रथमेश पांडेय ने बताया कि रीना अपनी तीन बहनों और मां के साथ रहती थी। उसकी शादी हो गई थी, लेकिन गौना न होने के कारण विदाई नहीं हुई थी। रीना के पड़ोस में राजेश मिश्र रहता था और उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। रीना आर्थिक रूप से संपन्न राजेश के करीब आ गई थी। करीबी बढ़ी तो दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे और राजेश के घर रीना आने-जाने लगी।
रीना अपने खर्च के लिए राजेश से ही पैसे भी लेती थी। धीरे-धीरे रीना की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। एक-दो बार राजेश ने उसे पैसा देने से मना किया तो वह ब्लैकमेल करते हुए बोली कि सबको बता देगी कि वह जबरदस्ती उसे परेशान करता है। रीना की रोजाना की पैसे की डिमांड से राजेश परेशान आ गया था।

कॉल डिटेल से हुआ था गिरफ्तार

12 फरवरी 2015 की रात राजेश के घर रीना आई तो उसने उसका मुंह दबाया। इसके बाद उसका गला कस कर दबा दिया। फिर, गांव में ही रामसुंदर यादव के पंपिंग सेट के समीप रीना का शव फेंक दिया। 13 फरवरी 2015 की सुबह रीना का शव बरामद होने पर उसकी हत्या की जानकारी हुई। फूलपुर थाने की पुलिस ने रीना के मोबाइल की कॉल डिटेल की मदद से कुछ दिनों बाद राजेश को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में अदालत ने छह गवाहों के बयान के बाद साक्ष्य के आधार पर राजेश मिश्र को दोषी पाया और सजा सुनाई।