एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, 27 साल पुराने मामले में दर्ज करवाया अपना बयान...

विधानसभा चुनाव के नामांकन के दौरान धारा 144 के  उलंघन के 27 वर्ष पुराने मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व पूर्व विधायक अजय राय शुक्रवार को एसीजेएम प्रथम व एमपी एमएलए मामलो के प्रभारी उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में पेश हुए.

एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, 27 साल पुराने मामले में दर्ज करवाया अपना बयान...

वाराणसी, भदैनी मिरर। विधानसभा चुनाव के नामांकन के दौरान धारा 144 के  उलंघन के 27 वर्ष पुराने मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व पूर्व विधायक अजय राय शुक्रवार को एसीजेएम प्रथम व एमपी एमएलए मामलो के प्रभारी उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में पेश हुए. कोर्ट ने अजय राय का बतौर आरोपी अंतिम बयान दर्ज किया. 

अजय राय ने सभी आरोपों से इंकार किया कहा कि वह निर्दोष है राजनितिक विद्वेषवश शासन के दबाब व प्रभाव में यह परिवाद दाखिल किया गया है. उन्होंने सफाई साक्ष्य देने से भी इंकार कर दिया. अजय राय का बयान अधिवक्ता अनुज यादव एवं अधिवक्ता विकास सिंह ने कोर्ट में दर्ज कराया.

 प्रकरण के मुताबिक आरोप रहा कि 11 सितंबर वर्ष 1996 को अजय राय लगभग 4 सौ समर्थको के साथ बस, कार, जीप ट्रैक्टर, बाइक के साथ जुलुस कि शक्ल में जौनपुर मार्ग से शिवपुर बाईपास तक नामांकन के लिए आये. जिससे मुख्य मार्ग जाम रहा और शांति व्यवस्था पुलिस प्रशासन को सम्हालना मुश्किल हो गया जबकि तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट जे. बी. सिंह ने 6 सितंबर 1996 से 20 अक्टूबर तक पूरे जनपद में धारा 144 लागू कर एक स्थान पर कई लोगो के जमावडे पर रोक लगा रखी थी. इसके उलंघन पर सिटी मजिस्ट्रेट ने अजय रॉय समेत 14 लोगो के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत परिवाद दाखिल किया था. इसी मामले में अजय राय कोर्ट में हाजिर होकर अपना अंतिम बयान दर्ज करवाए कोर्ट में मामले कि अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तिथि नियत कर दी.