कबीर मठ के महंत समेत आठ पर धोखाधड़ी का चेतगंज पुलिस ने दर्ज किया केस, मठ की जमीन बेचने का आरोप...

चेतगंज पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश कुमार सिन्हा के आदेश पर कबीरचौरा स्थित कबीर मठ के महंत विवेक दास सहित आठ के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है.

कबीर मठ के महंत समेत आठ पर धोखाधड़ी का चेतगंज पुलिस ने दर्ज किया केस, मठ की जमीन बेचने का आरोप...

वाराणसी, भदैनी मिरर। चेतगंज पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश कुमार सिन्हा के आदेश पर कबीरचौरा स्थित कबीर मठ के महंत विवेक दास सहित आठ के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है की कतुआपुरा, लहरतारा मठ की जमीन को धोखे से बेच दिया है. पुलिस आरोपों की जांच कर रही है.


बाबा प्रह्लाददास ने कोर्ट में अपनी शिकायत की थी, जिसकी चेतगंज थाने से रिपोर्ट मंगवाने के बाद कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. प्रह्लाद दास का आरोप है की रजिस्टर्ड संस्था सद्गुरु कबीर मंदिर सोसाइटी में 23वें आचार्य महंत गंगा शरणशास्त्री ने वर्ष 1999 में महंत विवेक दास को संस्था का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए तीन लाख रुपये बैंक बैलेंस दिया था. महंत विवेक दास ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कतुआपुरा, लहरतारा की जमीनें बेच दी. इतना ही नहीं उन्होंने सोसाइटी व मठ की संपत्ति पर व्यक्तिगत ट्रस्ट सिद्धपीठ कबीरचौरा मूलगादी ट्रस्ट का नाम दर्ज करा दिया.

प्रह्लाददास का आरोप है की इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो विवेक दास ने अध्यक्ष व ट्रस्टी के पद से इस्तीफा दे दिया, शंका जताया है की विवेकदास अब विदेश भागने के फिराक में है. प्रह्लाददास ने नगर निगम के कर्मचारी एवं क्षेत्रीय क्लर्क, इंस्पेक्टर व कर निरीक्षक पर मठ की संपत्ति पर ट्रस्ट का नाम दर्ज करने में पूरी मदद करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने आदेश के क्रम में महंत विवेक दास के अलावा रामदास, त्रिभुवन प्रसाद, डॉ. दीपक मलिक, प्रमोद दास, आनंद दास, नगर निगम के कर निरीक्षक, सर्किल क्लर्क व जोन के निरीक्षक पर मुकदमा दर्ज किया.