BJP नेता पशुपतिनाथ सिंह की हत्या मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय, 16 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई...
भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह हत्याकांड मामले में 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गया है. पशुपतिनाथ सिंह ने शराब पीने से मना किया था जिसके बाद उन पर हमला हुआ था.
वाराणसी, भदैनी मिरर। सिगरा के जयप्रकाश नगर कॉलोनी में शराब पीने से मना करने पर भाजपा नेता पशुपति नाथ सिंह की हत्या और उनके बेटे राजकुमार पर जानलेवा के मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम अवनीश गौतम की अदालत ने 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है. इस प्रकरण अब अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी.
अधिवक्ता प्रेम प्रकाश के अनुसार 13 अक्तूबर 2022 की देर शाम जयप्रकाश नगर कॉलोनी के कटरे में कुछ लोग शराब पीकर हंगामा कर रहे थे. पशुपतिनाथ सिंह ने मना किया तो यह नागवार गुजरा और मनबढ़ पुनः अपने साथियों के साथ लाठी-डंडे और रॉड से लैश होकर और हमला कर हत्या कर दी. शोर सुनकर बचाव करने गए पुत्र राजकुमार को भी मनबढ़ों ने बुरी तरह पीटा.
मुकदमा पशुपतिनाथ सिंह के दूसरे पुत्र रुद्रेश ने दर्ज करवाया था. मामले में सभी 17 आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है और सभी जेल में बंद है. एक आरोपी मंटू सरोज की जमानत उच्च न्यायालय ने खारिज करते हुए एक साल में ट्रायल कोर्ट को विचारण करने का आदेश दिया है. इसी क्रम में 16 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने हत्या और जानलेवा हमले में आरोप तय कर दिया है. इस मामले में 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी. वहीं एक आरोपी की पत्रावली बाल न्यायालय में विचाराधीन है.